सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश ने मतदाताओं की सुविधा के लिए राज्य स्तरीय कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, जिसका टोल फ्री नंबर 180023301950 है। किसी भी प्रकार जानकारी, सहायता एवं शिकायत के लिए मतदाता कार्यालयीन समय पर टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यह पूरी तरह से निःशुल्क है। टोल फ्री नंबर के माध्यम से मतदाताओं की समस्या का त्वरित निदान किया जाएगा।
राज्य स्तरीय टोल फ्री नंबर के साथ ही प्रदेश के सभी 52 जिलों में 1950 के कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं। मतदाता 1950 पर कॉल कर निर्वाचन से जुड़ी कोई भी जानकारी, शिकायत जिले में ही दर्ज करा सकते हैं। जिला स्तर पर ही उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक जिले से यदि कोई मतदाता दूसरे जिले के कॉल सेंटर पर फोन करते हैं तो उन्हें 1950 के आगे संबंधित जिले का एसटीडी कोड लगाना होगा। जिले में स्थापित किए गए कॉल सेंटरों की मुख्यालय स्तर से निगरानी भी की जा रही है।
मिजल्स रूबैला के दो बार टीके लगवायें खसरा रोग से आजन्म सुरक्षा पायें
स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि खसरा रोग साईक्लिकल ट्रेण्ड के अनुसार प्रत्येक चौथे वर्ष बीमारी माहमारी का रूप धारण करती है। खसरा रोग अभी भी देवीय प्रकोप के रूप में समाज में माना जाता है, जबकि वैक्सीनरोधक 12 बीमारियों में सर्वाधिक जानलेवा, घातक एवं तेजी से फैलने वाला यह वायरस की बीमारी है। खसरा रोग देवीय प्रकोप नहीं है, बच्चों को गंभीर जानलेवा वायरस की बीमारी है। एमआर (मिजल्स रूबैला) के दो बार टीके लगवायें आजन्म सुरक्षा पायें। पहला एमआर वैक्सीन का टीका 9 से 12 माह एवं दूसरा एमआर वैक्सीन का टीका 16 से 24 माह में लगवायें, खसरा रोग जड़ से मिटायेगा।
सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय फसलों के बीजों के निजी विक्रेता को उद्यानिकी विभाग से लायसेंस लेना अनिवार्य
निजी बीज विक्रेता जिनके द्वारा सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय फसलों के बीजों का व्यापार उद्यानिकी विभाग से लायसेंस लिये बिना विक्रय नहीं किये जाये। बीजों के व्यापार करने के लिये विक्रेता उद्यानिकी विभाग से लायसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। बिना बीज लायसेंस के व्यापार करते पाये जाने पर विक्रेताओं के विरूद्ध बीज अधिनियम-1966 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही सम्बन्धित निजी बीज विक्रेता की रहेगी।