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विधानसभा निर्वाचन 2023: सहायक व्यय प्रेक्षक नियुक्त

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज/ विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने विधानसभावार सहायक प्रेक्षक नियुक्त कर दिये हैं। इसके अनुसार विधानसभा 61 चित्रकूट में ग्रामोदय विवि चित्रकूट के लेखाधिकारी अशोक मिश्रा, विधानसभा 62 रैगांव में म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण सतना के लेखाधिकारी अखिलेश पाठक, विधानसभा 63 सतना में लोक निर्माण विभाग सतना के लेखाधिकारी राजीव शाक्य, विधानसभा 64 नागौद में म.प्र. परियोजना क्रमांक-1 के लेखाधिकारी अनुपम द्विवेदी, विधानसभा 65 मैहर में ईई नर्मदा घाटी विकास क्र-9 के लेखाधिकारी जलज जैन, विधानसभा 66 अमरपाटन में दूर संचार सतना (बीएसएनएल) के लेखाधिकारी स्वदेश सिंह तथा विधानसभा 67 रामपुर बघेलान में जल निगम सतना के महाप्रबंधक नीरव अग्रवाल नियुक्त किये गये हैं।
     सभी नियुक्त सहायक व्यय प्रेक्षक नियुक्त सहायक व्यय प्रेक्षक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों के लिए एफएसटी/एसएसटी/वीडियो/सीडी की रिपोर्ट प्रत्येक अभ्यर्थी से संबंधित रिपोर्ट/शिकायत छाया प्रेक्षण रजिस्टर तथा अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर का परीक्षण, छाया प्रेक्षण रजिस्टर व साक्ष्यों के फोल्डर के रख-रखाव का पर्यवेक्षण करेंगे तथा साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय प्रेक्षक के मार्गदर्शन में कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।

संभागीय पर्यवेक्षक ने किया परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण
   मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर द्वारा आयोजित राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) 2022 के संभागीय पर्यवेक्षक श्री महेंद्र सिंह भिलाला द्वारा रविवार को सतना के परीक्षा केन्द्रो का भ्रमण किया गया। सतना मे कुल 11 परीक्षा केंद्र बनाये गये थे। जिसमे 2971 परीक्षार्थी उपस्थित रहे हैं।

पयंत्री बिहारीलाल वर्मा को नोटिस
      विधानसभा क्षेत्र 63 सतना में आयोजित मतदाता जागरूकता के ईवीएम प्रदर्शन के सुचारू संचालन के लिए कार्यरत उपयंत्री जिला शिक्षा केन्द्र बिहारीलाल वर्मा को निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि पवार द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि 26 अगस्त को किये गये निरीक्षण में अनुपस्थित पाये गये हैं। यह स्वेच्छाचारिता और कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। संबंधित को 24 घंटे के भीतर जबाब देने को कहा गया है। अन्यथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं 2 वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की चेतावनी दी गई है।

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