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Satna: जनसुनवाई में 103 आवेदकों के प्रकरणों की हुई सुनवाई


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जन सुनवाई में डिप्टी कलेक्टर गोविन्द सोनी ने जिले के विभिन्न अंचलों से अपनी समस्याओं को आवेदन लेकर आये 103 आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के संबंध मे अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। जनसुनवाई में विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।
     जनसुनवाई में जमीन का सीमांकन कराने, अनुकंपा नियुक्ति, गरीबी रेखा में नाम जोड़ने, खाद्यान पात्रता पर्ची, दाखिल-खारिज कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना, अवैध कब्जा हटाने, राशन कार्ड बनाने, विद्युत समस्या, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जमीन का कब्जा दिलाने, चिकित्सा सहायता, रोजगार दिलाने, भरण-पोषण और संबल योजना के लाभ संबंधी आवेदन लेकर आवेदक जनसुनवाई में पहुंचे। डिप्टी कलेक्टर गोविन्द सोनी ने आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनकर समस्याओं के त्वरित निराकरण करने के संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए।

ईव्हीएम प्रदर्शन केन्द्रों में 325 लोगों ने किया माकपोल

जिले में विधानसभा स्तर पर ईव्हीएम का प्रदर्शन किया जा रहा है। मंगलवार को जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों में 325 लोगों ने माकपोल किया गया। जिसमें सतना के संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में 40, रैगांव के तहसील कार्यालय कोठी में 20, तहसील मझगवां कार्यालय में 121, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय नागौद में 40, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय मैहर में 23, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय अमरपाटन में 36 एवं अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय रामपुर बघेलान में 45 सहित कुल 325 लोगों ने माकपोल किया।

जिले में अब तक 231.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

जिले में इस वर्ष 1 जून से 1 अगस्त 2023 तक 231.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख सतना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले की सतना (रघुराजनगर) तहसील में 247.5 मि.मी., सोहावल (रघुराजनगर) में 156.1 मि.मी., बरौंधा (मझगवां) में 182.2 मि.मी., बिरसिंहपुर में 234.5 मि.मी., रामपुर बघेलान में 270.8 मि.मी., नागौद में 536 मि.मी., जसो (नागौद) में 155 मि.मी., उचेहरा में 240 मि.मी., मैहर में 83.6 मि.मी., अमरपाटन में 273 मि.मी. तथा रामनगर तहसील में 172.1 मि.मी. औसत वर्षा अब तक दर्ज की जा चुकी है। जिले की औसत सामान्य वर्षा 1039.7 मि.मी. है। गत वर्ष इस अवधि तक जिले में औसत वर्षा 324 मि.मी. वर्षा दर्ज की जा चुकी थी।

सिंचाई के मामले में अमरपाटन क्षेत्र हो रहा आत्मनिर्भर

अमझर में गिदुरहाई बांध टैंक परियोजना के लिए 8 करोड़ 32 लाख स्वीकृत

सिंचाई के मामले में सतना जिले का अमरपाटन क्षेत्र अब आत्मनिर्भर होने की दिशा में अग्रसर है। स्थानीय क्षेत्र की जनता की बहुप्रतीक्षित मांग पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री रामखेलावन पटेल के प्रयास से अमरपाटन क्षेत्र के अमझर में गिदुरहाई बांध टैंक सिंचाई परियोजना के लिए 8 करोड़ 36 लाख 62 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जल संसाधन विभाग म.प्र. शासन ने दी है। राज्यमंत्री श्री पटेल ने बताया कि इस सिंचाई परियोजना के माध्यम से अब आस-पास के लगे ग्रामों के किसानों को लगभग 240 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचाई का सीधा लाभ मिलेगा। राज्य शासन द्वारा जल्दी ही निविदा आमंत्रित कर कार्य शुरू किया जायेगा। राज्यमंत्री ने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को क्षेत्र की जनता की ओर से धन्यवाद दिया है।

8 लाख की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

म.प्र. राजस्व विभाग के संशोधित प्रावधानानुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रघुराजनगर द्वारा तहसील कोठी एवं रघुराजनगर के प्राकृतिक आपदा से प्रभावित दो व्यक्तियों को 8 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जारी आदेशानुसार तहसील कोठी अन्तर्गत डाड़ी टोला जैतवारा निवासी विजय कुमार डोहर को पुत्र की सर्पदंश से मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये तथा कामता टोला सतना निवासी मीना सोनी को पुत्र की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।  

रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने इंटर्न मेला 3 अगस्त को

जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि सतना इंक्यूबेशन सेंटर एवं जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 3 अगस्त 2023 को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक सतना इंक्युबेशन सेंटर, धवारी ग्राउण्ड के सामने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पात्र उम्मीदवारों के लिये इंटर्न मेले का आयोजन किया जा रहा है। निर्धारित योग्यता 12 वीं पास या उससे अधिक परीक्षा उत्तीर्ण इच्छुक बेरोजगार आवेदक अपने सभी दस्तावेजो के साथ उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ ले सकते हैं।

मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएगें

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की गतिविधि 4 अक्टूबर 2023 तक चलेगी। इस दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत मतदाताओं के नाम हटाने, वोटर आईडी कार्ड में संशोधन के लिए शिविर भी लगाएं जाएंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने, मतदाताओं को 2 किमी से अधिक दूरी न तय करना पड़े, एक मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक मतदाताओं की संख्या न होने, एक परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र पर होने के निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश श्री अनुपम राजन ने जारी किये है।

मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन आज

जिला मुख्यालयों में 2 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। राजनीतिक दलों को प्रारूप की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि 2 अगस्त से 31 अगस्त तक मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, वोटर लिस्ट में संशोधन, मृत मतदाता और दोहरी प्रवृष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके साथ ही जो नागरिक 1 अक्टूबर 2023 की तारीख पर 18 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन लिए जाएंगे। 2 अगस्त से 31 अगस्त तक समस्त बीएलओ अपने अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे। 31 अगस्त तक प्राप्त हुए आवेदनों का निराकरण 22 सितंबर 2023 तक किया जाएगा। 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2023 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के पात्र होंगे।

पोर्टल से जमा करायें श्रम कल्याण मंडल को अभिदाय राशि

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल के कल्याण आयुक्त रत्नाकर झा ने मध्यप्रदेश कल्याण निधि अधिनियम 1982 एवं नियम 1984 के अन्तर्गत आने वाली प्रदेश की समस्त औद्योगिक इकाइयों तथा प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों से नियमानुसार अभिदाय राशि पोर्टल के माध्यम से यथाशीघ्र मंडल में जमा कराने की अपील की है। निरीक्षण के दौरान अभिदाय राशि जमा नहीं करवाई पाया जाने पर ऐसे संस्थान और प्रतिष्ठान के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
      कल्याण आयुक्त ने कहा कि कारखानों तथा ऐसे समस्त प्रतिष्ठान, जिनमें 9 से अधिक श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत हैं और उनका नाम कैलेण्डर वर्ष में जनवरी से दिसम्बर तक 30 कार्य दिवसों का दर्ज है, को नियमानुसार अभिदाय राशि प्रत्येक छः माह में जून एवं दिसम्बर माह के अंतिम सप्ताह तक मंडल को निर्धारित प्रारूप में https:@@shramkalyanmandal.mponline.gov.in पोर्टल पर जमा कराना अनिवार्य है। ऐसे प्रतिष्ठानों में होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, नर्सिंग होम, निजी स्कूल एवं कॉलेज, सिक्यूरिटी एजेन्सी, आउट सोर्स एजेन्सी सर्विस सेक्टर के प्रतिष्ठान, गैस एजेन्सी, व्यापार अथवा व्यवसाय करने वाले प्रतिष्ठान शामिल है। मंडल द्वारा श्रम कल्याण निधि का उपयोग श्रमिक कर्मचारियों तथा उनके परिवार की सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने के लिये किया जाता है। प्रबंधकों का यह नैतिक दायित्व है कि उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को मंडल की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रेरित करें।

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