- घर जा रही महिला को सड़क से उठाया फिर किया सामूहिक बलात्कार
- साढ़े तीन वर्ष बाद न्यायालय ने सुनाया फैसला

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ साढ़े तीन वर्ष पूर्व एक महिला अपने घर जा रही थी, तभी चार पहिया सवारों ने महिला को अगवा किया उसके बाद बारी-बारी से दुष्कर्म किया। इस बड़ी घटना की शिकायत कोलगंवा थाने में दर्ज करवाई गई थी। लिहाजा इस मामले पर सोमवार को न्यायालय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ तिवारी की अदालत ने आरोपी दुलीचंद्र उर्फ पंजाबी डोंहर तनय राजेश डोंहर उम्र 29 वर्ष निवासी बदखर, चंदन यादव तनय रामू यादव उम्र 32 वर्ष ग्राम बदखर, जयपाल यादव तनय लोकनाथ यादव उम्र 31 वर्ष ग्राम बदखर, सतेन्द्र पाल तनय मन्नीलाल पाल उम्र 30 वर्ष ग्राम बदखर को धारा 366 में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रूपये का अर्थदंड एवं धारा 376(डी) में शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। साथ ही अधिरोपित जुर्माने की रकम में से एक लाख रूपये अभियोक्त्री को दिलाये जाने का आदेश भी न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।
झाडू, पोछा का करती थी काम
अभियोजन फख्रूदीन ने बताया कि 22 जनवरी 2021 को अभियोक्त्री ने कोलगवां थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह झाडू, पोछा, बर्तन का काम करती है। अभियोक्त्री अपने मायके में मां के साथ रहती है। शाम करीब 6.30 बजे अभियोक्त्री झाडू पोछा का काम करके अपने घर बदखर जा रही थी। जब वह तो डॉक्टर यान सिंह के घर के पास पहुंची तभी एक सफेद रंग की स्कार्पियो उसके पास आकर रूकी। जिसमें बदखर का पंजाबी डोहर दरवाजा खोलकर उसे पकड़ कर जबरन गाड़ी में बैठा लिया। चंदन यादव गाडी चला रहा था। जयपाल यादव एवं सतेन्द्र पाल पीछे बैठे थे। उसके बाद बाईपास में मोड में पंजाबी डोंहर और सतेन्द्र पाल को चंदन यादव गाड़ी से उतार दिया। इसके बाद चंदन यादव एवं जयपाल यादव बगीचे में ले गये और दुष्कर्म किया। इसके बाद पंजाबी डोंहर और सतेन्द्र पाल मिले जहां चंदन यादव और जयपाल यादव ने उसे गाड़ी से उतार दिया।
रास्तें में महिला को छोड़ा
दुष्कर्म करने के बाद आरोपियों ने बीच रास्ते में महिला को उतार दिया। वहां से पीडि़ता अपने घर चली गई। लिहाजा पीडि़ता ने कोलगवां थाना पहुंच आरोपियो के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई। लिहाजा पुलिस ने धारा 366, 376डी प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराया। विवेचना के अनुक्रम मे आरोपीगणों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो कार गाडी आरोपी चंदन यादव के कब्जे से जप्त कर भौतिक जुटाए गए।
पेश किए गए 14 गवाह
अभियोजन द्वारा मामले को प्रमाणित करने के लिए कुल 14 गवाह प्रस्तुत किये गये। साथ ही 40 दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये एवं 30 आर्टिकल प्रस्तुत हुए। जिसके बाद आरोप प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय ने आरोपियों को आजीवन करावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।