सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में नवीन संशोधनों के अनुक्रम में 25 जुलाई से 20 अगस्त तक योजना का पोर्टल खोलकर नवीन पात्रताधारी महिलाओं के आवेदनों की आनलाईन प्रविष्टि कराई जाएगी। राज्य शासन के आदेशानुसार योजना के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी महिलायें भी योजना की पात्र होंगी। महिलाओं की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष से कम रखी गई है। इसके अलावा जिन पात्र महिलाओं के परिवार के सदस्यों के नाम पंजीकृत चार पहिया वाहन में ट्रेक्टर ही शामिल हो, उन्हें भी पात्र माना जायेगा।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में नवीन पात्रताधारी महिलायें जो एक जनवरी 2023 को 21 वर्ष पूरी कर चुकी है। उनके आवेदन ग्राम पंचायत के सचिव के माध्यम से एवं नगरीय क्षेत्र में वार्ड कार्यालय के माध्यम से आनलाईन ग्राह्य किये जायेंगे। समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी पूर्ण महिलाओं को ही आवेदन की पात्रता होगी। एक जनवरी 2023 को 23 वर्ष या उससे अधिक तथा 60 वर्ष की आयु की महिलायें जो स्वयं के परिवार में ट्रेक्टर होने के कारण आवेदन नहीं कर पाई है। वे महिलायें भी आवेदन कर सकेगी।
ऐसी महिलाओं से उनके ट्रेक्टर का पंजीयन क्रमांक प्राप्त किया जायेगा और पंजीयन क्रमांक का परिवहन विभाग के पोर्टल से आनलाईन सत्यापन किया जायेगा। एक ट्रेक्टर को एक परिवार की समग्र आईडी के लिए मान्य किया जायेगा। क्रियान्वयन की समय सारणी के अनुसार नवीन हितग्राहियों का आनलाईन आवेदन पंजीयन 25 जुलाई से प्रारंभ होगा। पंजीयन की अंतिम तारीख 20 अगस्त होगी। 21 अगस्त को अनंतिम सूची जारी की जायेगी। अनंतिम सूची पर 21 अगस्त से 25 अगस्त तक आपत्तियाँ ली जायेगी। 26 अगस्त से 29 अगस्त 2023 तक आपत्तियों का निराकरण कर 31 अगस्त को अंतिम सूची जारी कर दी जायेगी। स्वीकृत पत्रों का वितरण 1 सितम्बर से 3 सितम्बर तक हितग्राहियों को होगा। योजना के तहत 10 सितम्बर 2023 को राशि का अंतरण किया जायेगा। अगले माह में प्रत्येह माह की 10 तारीख को योजना की किश्त अंतरित की जायेगी।
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