शहर के टिकुरिया टोला में 2 वर्ष पहले चाकू से गोद कर की थी युवक की हत्या
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ शहर के टिकुरिया टोला में लगभग 2 वर्ष पहले चाकू से गोद कर युवक की हत्या कर दिए जाने के मामले में सतना की अदालत में उम्र कैद के एक सजायाफ्ता बंदी समेत 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश सतना प्रवीण कुमार सिन्हा ने आरोपी मुकेश सिंह तनय श्यामलाल सिंह निवासी टिकुरिया टोला सतना एवं विकास सिंह उर्फ विक्की तनय छोटे लाल गुप्ता निवासी टिकुरिया टोला सतना को आईपीसी की धारा 302, 34 एवं 25 बी आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 15-15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का आदेश पारित किया है।
मुकेश सिंह को वर्ष 2014 में भी हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। उसने वरिष्ठ न्यायालय में अपील कर जमानत प्राप्त की थी। जमानत पर बाहर रहने के दौरान ही उसने विकास सिंह उर्फ विक्की के साथ मिलकर शिवांग गुप्ता उर्फ गोलू की हत्या कर दी थी। प्रकरण में राज्य शासन की तरफ से लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने पैरवी की।
अभियोजन प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि 22 अगस्त 2021 की रात लगभग साढ़े 10 बजे टिकुरिया टोला बिजली ऑफिस के पास अभियुक्त मुकेश सिंह और विक्की ने अपने दोस्त आकाश जायसवाल के साथ जा रहे शिवांग को रोका और बातचीत करने लगे। इसी बीच आकाश पेशाब करने चला गया। उसे शिवांग के चीखने की आवाज सुनाई दी तो वह उधर दौड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो मुकेश और विक्की, शिवांग पर चाकू से वार कर रहे थे। विक्की ने उसे पकड़ रखा था और मुकेश सीने और पेट पर चाकू से हमला कर रहा था।
आरोपी वारदात के बाद वहां से भाग निकले। गंभीर रूप से घायल शिवांग को जिला अस्पताल लाया गया। जहां उसकी मौत हो गई। अभियोजन प्रवक्ता ने बताया कि अभियुक्त मुकेश सिंह को वर्ष 2012 में हुई विजय विश्वकर्मा की हत्या के मामले में 24 नवम्बर 2014 को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। शिवांग की हत्या के वक्त वह जमानत पर था।