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Satna: प्रदेश का अनूठा प्रयोग है मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना-मुख्यमंत्री श्री चौहान

  • युवाओं में उत्साह, आशा और विश्वास का संचार करेगी योजना
  • मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वंदे-मातरम के गान के साथ आरंभ हुई मंत्रि-परिषद की बैठक


भोपाल/सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे- मातरम के गान के साथ मंत्रालय में आरंभ हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले कहा कि आज का दिन प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है, आज से प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना लागू हो रही है। यह योजना युवाओं में नये उत्साह, आशा और विश्वास का संचार करेगी। यह देश का अनूठा प्रयोग है। योजना में युवाओं को प्रतिमाह 8 से 10 हजार रूपए उपलब्ध कराए जाएंगे। यह अपने आप में बड़ी पहल है, आशा है कि अधिकतर युवाओं को काम सीखने वाले संस्थान में ही रोजगार मिल जाएगा।
     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उद्योग, कंपनियाँ और सर्विस सेक्टर उत्साह के साथ इस योजना से जुड़ रहे हैं। स्किल्ड मेनपॉवर और युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने की दिशा में प्रदेश एक बार फिर नया इतिहास रचेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रि-परिषद के सभी सदस्यों को महत्वाकांक्षी योजना के लिए बधाई दी।

न्म-मृत्यु प्रमाण पत्र को डिजिटलीकरण करने के निर्देश

मैन्युअल, ई-नगरपालिका पोर्टल से जारी जनवरी 2015 से 31 दिसम्बर 2022 तक के सभी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र को डिजिटलीकरण करने के निर्देश दिए गये है। जिला योजना अधिकारी एवं जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) ने बताया कि मैन्युअल,ई-नगरपालिका पोर्टल के माध्यम से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र सीआरएस पोर्टल द्वारा डिजिटलीकरण किया जाना है ।
    महारजिस्ट्रार कार्यालय नई दिल्ली द्वारा पोर्टल के माध्यम से जारी किये गये समस्त जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों को सीआरएस पोर्टल से डिजिटल करने के लिए सुविधा मात्र एक माह के लिए ही उपलब्ध कराई गई है। यह कार्य समयसीमा में सम्पादित नहीं होने की स्थिति में हितग्राही को होने वाली असुविधा के लिए संस्था जबावदार होंगे। नगर पालिका परिषद इस कार्य को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए समय अवधि में प्रमाण-पत्रों का डिजिटलीकरण किया जाए।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना में अनुसूचित जाति वर्ग की इकाईयों के लिए अंत्यावसायी समिति होगी एजेंसी

मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनान्तर्गत केवल नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए केवल अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदको को निर्धारित अर्हता एवं वित्तीय सहायता का प्रावधान होगें। योजना का संचालन जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा संचालित किया जा रहा है। योजना के तहत परियोजना सीमा उद्योग (विनिर्माण Manufacturing ) इकाई के लिए 1 लाख से 50 लाख रूपये तक की परियोजाएं हें। सेवा (सर्विस) इकाई एवं खुदरा व्यवसाय (रिटेल ट्रेड) के लिए 01 लाख से 25.00 लाख तक की परियोजाए हैं।
योजना में पात्रता
     आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो, तथा जिले का मूल निवासी हो एवं आयु 18 से 45 वर्ष तक, शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वी कक्षा उत्तीर्ण, आवेदक की वार्षिक आय 12.00 लाख रूपये से अधिक न हो, आवेदक स्वंय किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था से डिफाल्टर न हो, आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र शासन की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो, वित्तीय सहायता अन्तर्गत ब्याज अनुदान अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित, शेष ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षाे तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर दिया जाएगा।
योजनाओं का क्रियान्वयन
     शासकीय योजनाओं के लिए निर्माणाधीन www.samast.mp.gov.in Portal के माध्यम आवेदन किया जावेगा योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिये कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. कलेक्ट्रेट कार्यालय में कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है।

विदेश में रोजगार के इच्छुक पिछड़ा वर्ग के युवक-युवती आवेदन करे

सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण ने बताया कि  मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना अन्तर्गत कन्सट्रक्शन सेक्टर एवं केयर वर्कर जॉब रोल हेतु पात्र प्रतिभागियों को 3 से 5 वर्षों के लिए जापान भेजा जाना है। जिसमें केयर वर्कर (केवल महिला प्रतिभागियों के लिए), रिक्त सीट-115, शैक्षणिक योग्यता-किसी भी संकाय से स्नातक उत्तीर्ण, आयु सीमा-18 से 30 वर्ष तथा कन्सट्रक्शन (केवल पुरूष प्रतिभागियों के लिए), रिक्ट सीट-25, शैक्षणिक योग्यता-आईटीआई/पोलीटेक्निक, आयु सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित है।
     सहायक संचालक ने जिले के सभी शासकीय-अशासकीय, पोलीटेक्निक/आईटीआई संस्थाओं के प्राचार्यो से कहा है कि संस्था से पास आउट हो चुके पिछड़ा वर्ग के पात्र, इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित करें। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए जिला कार्यालय पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कलेक्ट्रेट सतना में कार्यालयीन समय पर सम्पर्क किया जा सकता है। आवेदन 31 जुलाई 2023 तक कार्यालय में जमा होंगे।  

मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना बैच 2 में 4695 युवा चयनित होंगे

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के बैच 2 शुभारम्भ किया गया है। यह सरकारी योजना मध्यप्रदेश के युवाओ के लिए है। इस योजना के तहत हर विकासखंड में 15 और प्रदेश भर में 4695 युवाओ का चयन किया जायेगा। इस योजना के तहत विकास योजनाओं का कार्य अनुभव दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
     पिछले 2 वर्षाे में, न्यूनतम 50 प्रतिशत से स्नातक, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण आवेदक एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 10 जुलाई तक ऑनलाइन वेबसाइटhttps:@@services.mp.gov.in@main@citizen@services@ui#intr@apply आवेदन कर सकते है। इस योजना के द्वारा “मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र” बनने का मौका मिलेगा। चयनित उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 8000 रूपये का स्टायपेंड दिया जायेगा। इंटर्नशिप की कार्यवधि 6 माह की होगी।

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