20 करोड़ 92 लाख 25 हजार रूपए की लागत के आंतरिक फोरलेन मार्ग का भूमिपूजन
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ प्रदेश के पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री रामखेलावन पटेल 3 जुलाई की शाम शंकर बर्तन भण्डार के पास रीवा रोड अमरपाटन में आयोजित कार्यक्रम में 20 करोड़ 92 लाख 25 हजार रूपये की लागत से बनने वाले मैहर ढाबा से झिन्ना नाका पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के आंतरिक फोर लेन मार्ग का भूमिपूजन किया। सभा को संबोधित करते हुए राज्यमंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में 4 लाख किमी सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने गांव, तहसील, जिला, संभाग में सड़कों का निर्माण कर प्रदेश और देश की राजधानी से जोड़ने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अब विकसित राज्य बन गया है। अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र में विद्युतीकरण के लिए 65 करोड़ रूपये स्वीकृत कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आने वाले एक साल में अमरपाटन विधानसभा को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर का काम करेंगे। राज्यमंत्री श्री पटेल ने केन्द्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजनों को इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रामखेलावन कोल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा नगरवासी उपस्थित रहे।
डॉ. अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना से युवा पा सकेंगे स्व-रोजगार
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा संचालित डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत 10 हजार से 01 लाख रूपये तक की स्वरोजगार परियोजनाएँ संचालित की जा रही है। योजना में आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो और वह आयकर दाता न हो। योजना में वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहीयों को बैंक द्वारा वितरित शेष पर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 5 वर्षाे तक मोरेटोरियम अवधि सहित नियमित रूप से ऋण भुगतान निर्धारित समय एवं राशि की शर्त पर दिया जायेगा एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा गांरटी फीस देय होगी।
आवेदन प्रक्रिया आवेदक द्वारा www.samast.mp.gov.in पोर्टल से आवेदन किया जा सकता है। योजना से संबंधित और अधिक जानकारी के लिये कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकरी विकास समिति मर्यादित कलेक्ट्रेट कार्यालय में कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है।
उद्यम क्रांति योजना का लाभ अब आठवीं पास और 45 साल तक के व्यक्तियों को मिलेगा
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ अब 45 वर्ष की आयु तक के आठवीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी मिलेगा। युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना संचालित है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में संपर्क कर सकते हैं। आवेदन वेबसाइटhttps:@@samast.mponline.gov.in के माध्यम से भी भरे जा सकते हैं।
महाप्रबंधक व्यापार एवं उद्योग विभाग ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की पात्रता अनुसार अब हितग्राही की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष है। इसी तरह शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है। इस योजना के तहत बैंक ऋण एवं अनुदान के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार युवा सेवा व्यवसाय एवं स्वयं का उद्योग स्थापित कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिये जिला उद्योग केन्द्र में संपर्क किया जा सकता है।