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Satna: बीज उत्पादक सह. समिति मर्या. पिपरोखर को बीज प्रसंस्करण इकाई स्थापना की मिली स्वीकृति


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ प्रदेश शासन द्वारा संचालित भारत सरकार की सब मिशन आम सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल अन्तर्गत कलेक्टर अनुराग वर्मा के मार्गदर्शन में कृषि विभाग अन्तर्गत बीज उत्पादन के क्षेत्र में कार्य कर रही तहसील उचेहरा की जैतपाल सिंह बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित पिपरोखर को एसएमएसपी योजनान्तर्गत 500 मे.टन क्षमता का बीज गोदाम एवं बीज प्रसंस्करण इकाई स्थापना की स्वीकृति प्रदाय की गई है। योजनान्तर्गत संस्था को 60 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता, गोदाम निर्माण एवं बीज प्रसंस्करण से संबंधित मशीनरी स्थापना हेतु प्रदाय की जा रही है।
उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मनोज कश्यप ने बताया कि बीज प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना से समिति के व्यवसाय में बढ़ोत्तरी होने के साथ-साथ सदस्य कृषकों को लाभांश भी मिलेगा। समिति द्वारा विकासखण्ड के पिपरोखर, भर्री, अटरा, डढ़िया, नन्दहा, पतौरा आदि ग्रामों के कृषकों को नवीन एवं उच्च गुणवत्ता के दलहन, तिलहन एवं अनाजों के लगभग 2 हजार क्ंिवटल बीज शासन द्वारा निर्धारित दर पर प्रदाय किये जा रहे हैं। गोदाम सह बीज प्रसंस्करणों की इकाई की स्थापना से नजदीकी ग्रामों के कृषकों को भी बीज प्रदाय किया जा सकेगा।

पीएमएमवीवाय में अब तक 33.83 लाख हितग्राहियों का पंजीयन

प्रधानमंत्री मातृ-वंदना योजना में प्रारंभ से अब तक 33 लाख 83 हजार 154 हितग्राहियों का पंजीयन कर 1501 करोड़ 15 लाख रूपये की मातृत्व सहायता राशि वितरित की गई है। मध्यप्रदेश, देश में प्रधानमंत्री मातृ-वंदना योजना के क्रियान्वयन में विगत पाँच वर्ष से निरंतर प्रथम स्थान पर बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा एक जनवरी 2017 से प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में लागू की गई प्रधानमंत्री मातृ-वंदना योजना में गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों में सुधार लाने के लिये पात्र हितग्राहियों को प्रथम गर्भावस्था में 5 हजार रूपये 3 किश्त में प्रदान करने का प्रावधान था।
योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद प्रावधानों में परिवर्तन किया गया। पीएमएमवीवाई-2.0 का क्रियान्वयन एक अप्रैल 2022 से सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया है। योजना में द्वितीय प्रसव पर बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाभ देने का प्रावधान किया गया। इसमें प्रथम प्रसव पर 5 हजार रूपये एवं द्वितीय प्रसव पर बालिका का जन्म होने पर 6 हजार रूपये का लाभ एक किश्त में दिया जा रहा है।

नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन के लिए मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति के निर्देश

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकायों एवं पंचायतों के आम/उप निर्वाचन-2023 पूर्वार्द्ध के लिए लागाये जाने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए जिला एवं ब्लाक स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स और नोडल अधिकारी की नियुक्ति शीध्र करें। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन ड्यूटी में लगाये जाने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर्स द्वारा नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुति, संवीक्षा एवं प्रतीक आवंटन, चुनाव में पीठासीन मतदान अधिकारियों के कर्त्तव्य एवं दायित्व, ईव्हीएम की कार्य-प्रणाली एवं संचालन प्रक्रिया, ईव्हीएम का रेण्डमाइजेशन, एफएलसी कमीशनिंग एवं मशीन की सीलिंग की प्रक्रिया, सामग्री वितरण वापसी, मतदान दिवस की व्यवस्था, मतगणना की प्रक्रिया एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा सहित अन्य विषयों पर सारगर्भित प्रशिक्षण दिया जाये।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने चलेगा विशेष अभियान

द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में की जाएगी विभिन्न गतिविधियाँ

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 की प्रारंभिक गतिविधियाँ 25 मई 2023 से शुरू हो गई है। प्रदेश में द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की गतिविधि 4 अक्टूबर 2023 तक चलेगी। इस दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत मतदाताओं के नाम हटाने, वोटर आईडी कार्ड में संशोधन के लिए शनिवार एवं रविवार को विशेष शिविर भी लगाएं जाएंगे। समस्त 52 जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने, मतदाताओं को 2 किमी से अधिक दूरी न तय करना पड़े, एक मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक मतदाताओं की संख्या न होने, एक परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र पर होने के निर्देश जारी किए गए हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान यह होंगी गतिविधियाँ बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे सर्वे द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्री-रिवीजन गतिविधि के दौरान 25 मई से 23 जून तक बीएलओ अपने मतदान केंद्र अंतर्गत आने वाले मतदाताओं के घर-घर जाकर सर्वे करेंगे। मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया जाएगा।
31 अगस्त तक लिए जाएंगे आवेदन
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 2 अगस्त से 31 अगस्त तक मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, वोटर लिस्ट में संशोधन, मृत मतदाता और दोहरी प्रवृष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके साथ ही जो नागरिक 1 अक्टूबर 2023 की तारीख पर 18 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन लिए जाएंगे। 2 अगस्त से 31 अगस्त तक समस्त बीएलओ अपने अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे। 31 अगस्त तक प्राप्त हुए आवेदनों का निराकरण 22 सितंबर 2023 तक किया जाएगा। 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2023 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के पात्र होंगे।

शनिवार एवं रविवार को लगेंगे विशेष शिविर

द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान शनिवार एवं रविवार को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। यह शिविर 12, 13 और 19 एवं 20 अगस्त को लगाएं जाएंगे। इस दौरान समस्त बीएलओ अपने-अपने क्षेत्र में उपस्थित रहकर राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट के साथ क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। मतदाता सूची का वाचन कर फॉर्म 6, 7 और 8 का आवेदन प्राप्त करेंगे।

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