सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ भारत शासन के निर्देशानुसार म.प्र. के 16 जिलो के साथ-साथ सतना जिले में भी पल्स पोलियो अभियान 28 मई से 30 मई 2023 तक आयोजित किया जायेगा। इस अभियान में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चो को पोलियो की खुराक पिलाई जायेगी। प्रथम दिन 28 मई (पोलियो रविवार) को पोलियो बूथ पर एवं 29, 30 मई को छूटे हुए बच्चो को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर दवा पिलाई जाएगी।
3 लाख 62 हजार बच्चों को पोलिया दवा पिलाने का लक्ष्य
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इस अभियान में 3 लाख 62 हजार बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान में 2712 पोलियो बूथ, 2850 घर-घर भ्रमण दल बनाये गये है। कुल 5648 वैक्सीनेटर एवं 282 पर्यवेक्षको की ड्यूटी लगाकर अभियान के लक्ष्य को पूर्ण किया जाएगा।
संत रविदास स्वरोजगार योजना में आनलाइन आवेदन आमंत्रित
मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को म.प्र. राज्य अनुसूचित जाति एवं वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संत रविदास स्वरोजगार योजना संचालित है। योजना के लिए आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण हो। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आवेदकों द्वारा उद्योग विनिर्माण इकाई के लिए 1 लाख से 50 लाख तक के उद्योग परियोजनायें जैसे एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग एवं खुदरा व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख रूपये तक जैसे ब्यूटी पार्लर, वाहन मरम्मत, फुट वेयर मरम्मत, किराना व्यवसाय, कपड़ा व्यवसाय जिसमें 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर देय होगा। पात्रता धारी इच्छुक आवेदक अपने जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अंकसूची, आधारकार्ड, आय प्रमाण पत्र और पैन कार्ड के साथ samast.mponline.gov.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध की अधिक जानकारी कार्यालयीन समय पर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय सतना से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के लाभ हेतु आनलाइन आवेदन करें
सतना 24 मई 2023/मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को म.प्र. राज्य अनुसूचित जाति एवं वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना संचालित है। योजना के लिए आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष हो, आवेदक द्वारा किसी भी पब्लिक/प्राइवेट सेक्टर, बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पात्र होगी। एवं आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये आवेदकों द्वारा नवीन सभी प्रकार के स्वरोजगार उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय हेतु 10 हजार से 1 लाख रूपये तक, जिसमें 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक, नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर देय है। पात्रताधारी इच्छुक आवेदक अपने जाति, निवास प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, आधारकार्ड, आय प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, के साथ samast.mponline.gov.in पोर्टल के माध्यम से शीघ्र आवेदन कर कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इस संबंध की अधिक जानकारी कार्यालयीन समय पर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय सतना से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
24 घंटे में अपनी उपस्थिति जनपद में दर्ज कराएं रोजगार सहायक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. परीक्षित झाडे ने जिले की ग्राम पंचायतों में पदस्थ 16 मार्च 2023 से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रहे ग्राम रोजगार सहायकों को अंतिम अवसर देते हुए 24 घंटे के भीतर संबंधित सीईओ जनपद के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की चेतावनी दी है। समय सीमा में अपनी उपस्थिति नहीं देने वाले ग्राम रोजगार सहायकों की संविदा सेवा शर्तों की कंडिका 16 के तहत समाप्त कर दी जाएगी। इसके लिए ग्राम रोजगार सहायक स्वमेव जिम्मेदार होंगे।
सीईओ जिला पंचायत डॉ. झाड़े द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सतना जिले की ग्राम पंचायतों में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक 16 मार्च से अनाधिकृत रूप से लगातार अनुपस्थित हैं। जिससे मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश के जिले पन्ना, कटनी, दमोह, सीधी, छतरपुर, गुना, सिवनी, अलीराजपुर, राजगढ़, खरगोन, टीकमगढ़, अशोकनगर और भोपाल सहित अन्य जिलों के ग्राम रोजगार सहायक अपने कार्य पर वापस आ चुके हैं। जिला पंचायत की मनरेगा शाखा द्वारा 1 मई को जिले के सभी रोजगार सहायकों को 24 घंटे के भीतर उपस्थित होने के आदेश दिए गए थे। फिर भी कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होना संविदा की शर्तों और कर्मचारी आचरण संहिता का घोर उल्लंघन है। इसलिए कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होने वाले ग्राम रोजगार सहायकों के लिए यह अंतिम अवसर है कि 24 घंटे के भीतर अपनी उपस्थिति जनपद के सीईओ के समक्ष देवें। समय सीमा के बाद उपस्थित नहीं होने वाले ग्राम रोजगार सहायकों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी।