सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मतदान 13 जून 2023 को होगा। संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने का कार्य 23 मई को शुरू होगा। नाम निर्देशन-पत्र लेने की अंतिम तारीख 30 मई है। नाम निर्देशन पत्रों की जाँच 31 मई को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 2 जून है। इसी दिन निर्वाचन के प्रतीकों का आवंटन होगा। नगरीय निकायों में मतदान 13 जून को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा। पंचायतों में सुबह 7 से अपराहृ 3 बजे तक मतदान होगा।
नगरीय निकायों में मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 16 जून को सुबह 9 बजे से होगी। पंच पद के लिये मतगणना मतदान केन्द्र में ही मतदान के तुरंत बाद होगी। सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के लिये विकासखण्ड मुख्यालय पर ईव्हीएम से मतगणना 17 जून को सुबह 8 बजे से होगी। पंच पद के निर्वाचन परिणाम की घोषणा 19 जून को, सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा 17 जून को और जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा 19 जून को की जायेगी। पंच का निर्वाचन मतपत्र और मतपेटी तथा सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य के लिये ईव्हीएम से निर्वाचन होगा।
नरवाई में आग लगाने की घटनाओं को प्रतिबंधित कर दंड अधिरोपित कराये
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) मझगंवा, मैहर, नागौद, रामपुर बघेलान, रघुराजनगर, उचेहरा तथा अमरपाटन को पत्र जारी कर बताया गया कि पर्यावरण सुरक्षा हेतु माननीय ग्रीन ट्रिव्यूनल के निर्देशानुसार प्रदेश के फसलों विशेषतः धान एवं गेहूँ की कटाई उपरान्त फसल अवशेषों को खेतों में जलाना प्रतिबंधित किया गया है। उप संचालक कृषि ने बताया कि कलेक्टर द्वारा पूर्व में निर्देश जारी किये गये हैं कि समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने स्तर से क्षेत्रीय पटवारियों के माध्यम से आगजनित घटनाओं का घटना दिवस के तत्काल बाद सर्वे कराकर संबंधित कृषक पर तत्काल पात्रतानुसार जुर्माना अधिरोपित करते हुए आग के कारण का पंचनामा तैयार कर आग लगाने वाले अवांछनीय तत्वों पर पृथक से दंडात्मक कार्यवाही करें। उन्होनें बताया कि कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय से प्राप्त सेटेलाइट मानीटरिंग रिपोर्ट के अनुसार जिले में 13 मई 2023 को दो स्थानों पर नरवाई जलाने की घटनाएं रिकार्ड की गई है।
सोलर रूफटाप लगाएँ और सब्सिडी का लाभ उठाएँ
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आमजन एवं उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने घर, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी की छत, लगी हुई खुली जगह पर सोलर पैनल लगायें और बिजली पर होने वाले खर्च को बचायें। कंपनी ने बताया है कि एक बार सोलर ऊर्जा पैनल लगाने से लगभग 25 साल तक निरंतर बिजली मिलती रहेगी। सोलर से उत्पादित बिजली के मूल्य को देखते हुए सोलर पैनल लगाने पर हुए व्यय का भुगतान अगले 3-4 वर्ष में बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगले 20 वर्ष तक सोलर से बिजली का लाभ सतत् मिलता रहेगा। कंपनी ने कहा कि सोलर पैनल लगाने से एक ओर जहॉं कार्बन फुटप्रिंट कम होगा वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। एक किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा पैनल के लिए लगभग 100 स्क्वायर फुट जगह की जरूरत होती है। भारत सरकार द्वारा आमजन/उपभोक्ताओं को 3 कि.वा. तक के सोलर प्लांट पर 40 प्रतिशत सब्सिडी और 3 कि.वा. के बाद 10 कि.वा. तक 20 प्रतिशत सब्सिडी एवं ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को कॉमन सुविधा वाले संयोजन पर 500 कि.वा. तक (10 कि.वा. प्रति घर) 20 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। उपभोक्ता द्वारा संदेश एप से सरलीकृत प्रक्रिया से केन्द्र सरकार के नेशनल पोर्टल www.solarrooftop.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी के अधिकृत वेंडर्स से सोलर पैनल लगाने का कार्य कराया जा सकता है। सोलर रूफटाप योजना में मिलने वाली सब्सिडी की राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ता के खाते में स्वतः जमा करवा दी जायेगी।
कंपनी द्वारा अधिकृत एजेंसी, तकनीकी विवरण, सब्सिडी और भुगतान की जाने वाली राशि की जानकारी के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in के मुख्य पृष्ठ को देखा जा सकता है। सोलर प्लांट लगाने पर मिलने वाली सब्सिडी सोलर पैनल की क्षमता कुल सब्सिडी रूपये में 1 किलोवाट 14588, किलोवाट 29176, 3 किलोवाट 43764, 4 किलोवाट 51058, 5 किलोवाट 58352, 6 किलोवाट 65646, 7 किलोवाट 72940, 8 किलोवाट 80234, 9 किलोवाट 87528, 10 किलोवाट 94822, 10 से 100 किलोवाट 94822, 100 से 500 किलोवाट 94822 रूपये सब्सिडी की पात्रता होगी।