प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने और चयन होने पर 20-20 हजार तथा मुख्य परीक्षा पर 30 हजार रुपये
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले निःशक्तजन प्रतिभागियों के लिये प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 20 हजार रुपये, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 30 हजार और अंतिम चयन होने पर रूपये 20 हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन योजना 2008 के तहत निःशक्त अभ्यर्थियों को प्रदाय की जाती है।
उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्येक स्तर पर किसी अभ्यर्थी को एक ही बार देय होगी। प्रोत्साहन राशि ऐसे निःशक्त अभ्यर्थी को प्रदाय की जायेगी जो मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। निःशक्त अभ्यर्थी को प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिये अपने निवास के जिले के संयुक्त संचालक या उप संचालक, सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिये परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
गेहूं विक्रय के लिये पंजीयन 5 मार्च तक
जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि जिले में रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय का पंजीयन 5 मार्च 2023 तक किया जाएगा। उन्होने बताया कि गेहूं विक्रय करने के लिए किसान अपना पंजीयन स्वयं के मोबाइल अथवा कम्प्यूटर पर कर सकते है। साथ ही ग्राम पंचायतों के सुविधा केन्द्र, सहकारी समिति, महिला स्व-सहायता समूह, एफपीओ, एफपीसी केन्द्रों पर निःशुल्क पंजीयन कराया जा सकता है। इसके अलावा एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोकसेवा केन्द्रों पर निजी व्यक्तियों द्वारा सायबर कैफे पर 50 रूपए शुल्क जमा कराकर पंजीयन करवा सकते है।
जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि सिकमी, बटाईदार एवं वन पट्टाधारी किसानों के पंजीयन सहकारी समिति, महिला स्व-सहायता समूह, एफपीओ, एफपीसी केन्द्रों पर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि किसानों का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जब भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। दस्तावेजों में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा।
समर्थन मूल्य पर गेहूं उर्पाजन के पंजीयन के लिए आधार नम्बर का वेरिफिकेशन लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमैट्रिक डिवाइस से किया जाएगा। किसान के परिवार में जिन सदस्यों के नाम भूमि होगी वे सभी अपना पृथक-पृथक पंजीयन कराएं। किसान भूमि अगर अन्य जिले में है तो उस जिले में पंजीयन कराया जाएगा। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि किसानों को फसल बेचने के लिए एसएमएस की अनिवार्यताः को समाप्त कर दिया गया है। फसल बेचने के लिए किसान निर्धारित ई-पंजीयन पोर्टल के नजदीक के उपार्जन केन्द्र, तिथि एवं समय के स्लाट का चयन कर गेहूं का विक्रय कर सकेंगे।