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Satna: परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू

परीक्षा केंद्र के आसपास धरना, जुलूस, प्रदर्शन, आमसभा, नारेबाजी, अनशन करने पर प्रतिबंध

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार वर्ष 2023 की हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षायें 1 मार्च 2023 से 5 अप्रैल 2023 तक आयोजित की जा रही हैं। परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रो के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रयोग होने से न्यसेंस पैदा होने की आशंका को ध्यान में रखते हुये जिले में हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूल की परीक्षाएं सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराने परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में कानून व्यवस्था के सुचारु संचालन, सांप्रदायिक सद्भाव, लोक व्यवस्था बनाये रखने तथा शरारती और असामाजिक तत्वों को पूर्णत प्रतिबंधित करने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग वर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश पारित किया है।
जारी आदेशानुसार कोई व्यक्ति, राजनैतिक दल, छात्र/कर्मचारी संगठन, संघ, ट्रेड यूनियन तथा अन्य कोई संघ संगठन परीक्षा केंद्र परिसर की सीमा से 200 मीटर के अंदर जुलूस, धरना प्रदर्शन, आमसभा, नारेबाजी, भूख हडताल, आमरण अनशन नही करेगा और न ही किसी प्रकार के अनुचित संसाधनों का प्रयोग करेगा। परीक्षा केंद्रों के परिसरों तथा संपूर्ण जिला की सीमा में अधिक कोलाहल वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन दण्डनीय होगा।

राजस्व अधिकारियों की बैठक आज एक बजे से

कलेक्टर अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में 4 मार्च को दोपहर 1 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में आरसीएमएस प्रकरण, राजस्व वसूली, भू-अभिलेख, भू-अर्जन, खसरा सुधार, कब्जा प्राप्ति, निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति, लोक परिसंपत्ति पोर्टल पर दर्ज परिसंपत्तियां, लंबित सीएम मॉनिट, सीएस मॉनिट, सीएम हेल्पलाईन, लोक सेवा गारंटी एवं भू-माफिया से मुक्त कराई गई भूमि का आवास आवंटन में उपयोग की समीक्षा की जायेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव तीन दिवसीय प्रवास पर सतना आयेंगे

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह सतना जिले की नगरीय निकाय एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के तहत तैयार की जा रही मतदाता सूची की समीक्षा करने तीन दिवसीय प्रवास पर 3 मार्च को सतना आयेंगे। सचिव श्री सिंह अपने प्रवास के दौरान 4 मार्च को जनपद पंचायत मझगवां एवं नगर परिषद चित्रकूट की मतदाता सूची तथा 5 मार्च को नगर पालिका परिषद मैहर की मतदाता सूची का परीक्षण करेंगे।
अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के सतना प्रवास के दौरान कार्य में सहायता के लिये जिला समन्वयक आत्मप्रकाश चतुर्वेदी और खनिज निरीक्षक आशुतोष मिश्रा को लायजनिंग अधिकारी नियुक्त किया है। नियुक्त लायजनिंग अधिकारी सचिव श्री सिंह से प्राप्त निर्देशों का पालन करते हुये कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।

नागरिकों की सुविधा के लिये अवकाश दिवसों में भी खुले रहेंगे पंजीयन कार्यालय

नागरिकों की सुविधा के लिये मार्च में होली को छोड़ कर शेष अवकाश के दिनों में भी दस्तावेज के पंजीयन के लिये सभी परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यालयों को खुले रखने का निर्णय लिया गया है। अवकाश के दिनों में भी नागरिक पंजीयन सुविधा का लाभ लेते हुए पंजीयन संबंधी कार्यवाई कर सकते हैं। राज्य शासन ने सभी संबंधित कार्यालयों को इस संबंध में निर्देश जारी किये गये है।
उल्लेखनीय है कि राजस्व की दृष्टि से माह मार्च 2023 अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस महीने में होली को छोड़ कर सभी सार्वजनिक अवकाश में सभी जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक कार्यालय पंजीयन एवं शासकीय कार्य के लिये खुले रखने का निर्णय लिया गया है। सभी संबंधित कार्यालय सार्वजनिक अवकाश 22, 23, 30 मार्च तथा शनिवार अवकाश दिवस 18 एवं 25 को खुले रहेंगे। सभी परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन को उनके कार्य क्षेत्र में आने वाले पंजीयन कार्यालय खोले रखने के निर्देश दिये गये हैं।

गर्भ समापन सेवा के लिये आवेदन करें

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एलके तिवारी ने आईएमए के अध्यक्ष, सचिव एवं सभी निजी चिकित्सालय, नर्सिंग होम के संचालकों को पत्र लिखकर सुरक्षित गर्भ समापन सेवा प्रदान करने के लिये एमटीपी एक्ट के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने की सलाह दी है। संस्थान में गर्भ का चिकित्सकीय समापन किये जाने की सुविधा प्रदान करने के लिये सभी संस्था संचालकों फार्म ‘ए’ में आवेदन करना होगा। सभी से निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ तीव दिवस में आवेदन चाहे गये हैं।

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