सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली (नालसा) एवं कार्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2023 की पहली नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी को आयोजित की जायेगी। नेशनल लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला न्यायालयों, तालुका न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, कुटुम्ब न्यायालयों में किया जायेगा।
नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिये बुधवार को प्रभारी प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतना एससी राय की अध्यक्षता में एडीआर भवन के सभागार में विद्युत कंपनियों के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के साथ बैठक संपन्न हुई। जिसमें बताया गया कि जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल शेष हैं। ऐसे उपभोक्ता नेशनल लोक अदालत के माध्यम से शासन स्तर मिलने वाली छूट का लाभ ले सकते हैं। बैठक में प्रभारी प्रधान जिला न्यायाधीश ने विद्युत कंपनी के अधिकारियों को प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निराकृत कराने के निर्देश दिये। साथ ही नोटिस की तामीली समय पर सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। इस अवसर पर न्यायाधीश एसके श्रीवास्तव, प्रवीण सिन्हा, जिला विधिक सहायता अधिकारी सुभाष चौधरी, ईई एमपीईबी अमित केवट सहित विद्युत कंपनी के अधिकारी और अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक आज
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि आगामी नेशनल लोक अदालत के माध्यम से बीमा एवं क्लेम संबंधित प्रकरणों का निराकरण करने हेतु 2 फरवरी को बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ सायं 4ः30 बजे एडीआर भवन में बैठक आयोजित की गई है।