सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा के निर्देशन में बीते साल 2022 में जिले के आबकारी महकमे ने अवैध शराब के निर्माण, परिवहन, विक्रय के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 32 लाख 80 हजार 642 रुपये मूल्य की अवैध शराब पकड़ी है। अवैध शराब परिवहन, विक्रय, विनिर्माण संबंधी आरोपीगणों पर 1562 प्रकरण भी बनाए गए हैं।
जिला आबकारी अधिकारी विभाग मरकाम ने बताया कि वर्ष 2022 में जनवरी से दिसंबर 2022 तक आबकारी अधिनियम के तहत 1562 प्रकरण दर्ज हुए और 1468 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पकड़ी गई अवैध मदिरा में 3266 लीटर देसी, 616 लीटर विदेशी मदिरा, 2271 लीटर अवैध निर्मित कच्ची भट्टी की मदिरा, 26.5 लीटर स्पिरिट, 37 हजार 359 किलो महुआ लहान सहित 6153 बल्क लीटर अवैध मदिरा जब्त की गई। कार्यवाही में 5 दोपहिया वाहन भी जब्त किए गए हैं।
आबकारी अधिनियम के कलेक्टर न्यायालय में चल रहे प्रकरणों में कुल दर्ज 65 प्रकरणों में 34 का निराकरण हुआ। जिनमें 34 वाहन राजसात किये गए। राजसात किए गए 2 चार पहिया और 5 दो पहिया वाहनों की नीलामी से 4 लाख 87 हजार 568 रुपए की प्राप्ति हुई है।
खनिज विभाग ने पकड़ी 37.74 लाख की अवैध रेत
कलेक्टर अनुराग वर्मा के निर्देशन में बीते साल 2022 में जिले के खनिज महकमे ने अवैध रेत के परिवहन, उत्खनन, विक्रय, भंडारण के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये 37 लाख 74 हजार रुपये कीमत की 378.52 घन मीटर रेत जब्त की। अवैध खनिज, रेत परिवहन, उत्खन्न, भंडारण के 47 प्रकरण दर्ज किये गये। जिनमें एक ट्रैक्टर-ट्राली और 46 नग डम्फर जब्त किये गये हैं। उधर अवैध खनिज के संबंध में अधिनियम के तहत कलेक्टर न्यायालय में दर्ज 108 प्रकरणों में 107 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिनमें 47 प्रकरण रेत संबंधी भी शामिल हैं।
उप निर्वाचन वाली पंचायतों में मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत उप निर्वाचन 2022 (उत्तरार्ध) के लिये घोषित कार्यक्रमानुसार जिले में रिक्त सरपंच और पंच पदों के लिये मतदान 5 जनवरी को किया जाना है। पंचायत उप निर्वाचन के दृष्टिगत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रखे जाने एवं वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा निर्वाचन वाली संबंधित ग्राम पंचायतों की भौगोलिक सीमा में स्थित मदिरा दुकानों को मतदान समाप्ति के लिये नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रखने के निर्देश जारी किये गये हैं।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार पंचायत उप निर्वाचन में शामिल ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाली मदिरा की दुकानें 5 जनवरी की शाम 5 बजे मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी। इस अवधि में मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।