सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट की जिला सलाहकार समिति की बैठक में प्रावधानों के अनुसार प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम में सोनोग्राफी मशीन के नवीनीकरण और संचालन की अनुमति संबंधी प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों पर चर्चा की गई। सोमवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में संपन्न गर्भधारण एवं प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम) की जिला सलाहकार समिति की बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एलके तिवारी, पीआरओ राजेश सिंह, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राधा मिश्रा, नोडल अधिकारी डॉ भूमिका जगवानी एवं सदस्य जिया अहमद राज भी उपस्थित रहे।
जिला सलाहकार समिति की बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ तिवारी ने बताया कि सतना जिले में कुल प्राइवेट नर्सिंग होम या चिकित्सकों को 33 सोनोग्राफी सेंटर्स का लाइसेंस दिया गया है। इनमें 20 सोनोग्राफी सेंटर कार्यशील हैं और 6 अकार्यशील हैं। शेष 7 सोनोग्राफी सेंटर के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। समिति के समक्ष प्रस्तुत 7 आवेदनों में एक अस्वीकृत तथा शेष 6 में औपचारिकताएं पूर्ण पाए जाने पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिए जाने की अनुशंसा की गई। सलाहकार समिति की बैठक में नर्सिंग होम्स के सोनोग्राफी सेंटर के निरीक्षण की आवश्यकता भी जताई गई।
प्रधान जिला न्यायाधीश ने चंद्राशय के बुजुर्गों को दी विधिक जानकारी
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव के मुख्यातिथ्य में सोमवार को नीमी (सतना) स्थित चंद्राशय वृद्धाश्रम में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रधान जिला न्यायाधीश ने वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली विधिक सहायता की जानकारी दी। उन्होने बताया कि यदि किसी पुत्र या पुत्री द्वारा अपने माता-पिता का भरण पोषण नहीं किया जाता है, तो उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनीता खजुरिया, प्रबंधक चंद्राशय एवं वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे।