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Satna: पंचायत उप निर्वाचन संबंधी रिटर्निंग ऑफीसर्स का प्रशिक्षण संपन्न


पंचायत उप निर्वाचन के नाम निर्देशन पत्र 15 दिसंबर से लिये जायेंगे


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी संस्कृति जैन ने बुधवार को संयुक्त कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनपद पंचायतों के रिटर्निंग ऑफीसर्स के प्रशिक्षण में कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2022 (उत्तरार्ध) के लिए रिक्त पदों के निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सतना जिले की 4 ग्राम पंचायतों में होने वाले 4 सरपंच पद और 728 पंच पदों के उप निर्वाचन के लिये 15 दिसंबर से नाम निर्देशन पत्र लेना प्रारंभ हो जायेंगे। उप निर्वाचन कार्यक्रम में जनपद नागौद की 2 ग्राम पंचायतें जसो और लालपुर तथा जनपद रामपुर बघेलान की 2 ग्राम पंचायतें बकिया बैलो और चूंदखुर्द शामिल हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पंच पद के लिये मतदान मत पत्र एवं मत पेटी के द्वारा तथा सरपंच के लिये मतदान ईव्हीएम से होंगे। उन्होने कहा कि किस पंचायत में कितनी ईव्हीएम की जरुरत होगी, इसका आंकलन कर जानकारी निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करायें। साथ ही उप चुनाव में उपयोग होने वाली महत्वपूर्ण चुनाव सामग्री की भी समय-सीमा में उपलब्धता सुनिश्चित कर लें, ताकि मतदान दल को समस्या नहीं हो। इस अवसर जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर डॉ बीके गुप्ता, जनपद पंचायतों के रिटर्निंग ऑफीसर्स, इलेक्शन सुपरवाइर द्वारिकेन्द्र सिंह, सहायक मास्टर ट्रेनर नारेंद्र नामदेव उपस्थित रहे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने का कार्य 15 दिसम्बर, 2022 से शुरू होगा। नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 22 दिसम्बर है। नाम निर्देशन-पत्रों की जाँच 23 दिसम्बर को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 26 दिसम्बर है। इसी दिन निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी होगा। मतदान 5 जनवरी 2023 को सुबह 7 से अपरान्ह 3 बजे तक होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंच पद के लिये मतगणना, मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतदान-केन्द्र में ही होगी। सरपंच पद की मतगणना 9 जनवरी 2023 को सुबह 8 बजे से विकासखण्ड मुख्यालय पर ईव्हीएम से होगी। सरपंच के परिणाम 9 जनवरी को घोषित होंगे।

पुनर्गठित राष्ट्रीय पंचायत पुरुस्कार के संबंध में जानकारी 15 दिसंबर तक भेजने के निर्देश

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ परीक्षित झाड़े ने बताया कि पुनर्गठित राष्ट्रीय पंचायत पुरुस्कार योजना के तहत जिले की ग्राम पंचायतों द्वारा प्रश्नावली भरी जाकर जनपद मुख्यालयों को उपलब्ध करा दी गई है। शासन स्तर से जनपद पंचायत स्तर पर गठित ब्लाक पंचायत प्रदर्शन मूल्यांकन समिति द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में से श्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को जिला स्तर पर प्रेषित किये जाने के लिये 15 दिसंबर 2022 अंतिम तिथि नियत की गई है। सीईओ जिला पंचायत ने बताया कि पुरुस्कार योजना के संबंध में अभी तक जिले की 2 जनपद पंचायतों द्वारा ही जानकारी प्रेषित की गई है। शेष जनपद पंचायतों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित झाड़े ने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 15 दिसंबर तक श्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को जिला स्तर पर प्रेषित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

पंचायत उप चुनाव के लिए ग्राम पंचायतों में आदर्श आचरण संहिता लागू

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतराज संस्थाओं के उप चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव की अधिसूचना का प्रकाशन 15 दिसम्बर को होगा तथा मतदान 5 जनवरी को होगा। इस संबंध में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी संस्कृति जैन ने बताया कि 4 ग्राम पंचायतों के सरपंच पद तथा 728 पंच पदों के लिए उप चुनाव कराया जा रहा है। सरपंच पद के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के संपूर्ण क्षेत्र तथा पंच पद के लिए ग्राम पंचायत के संबंधित वार्ड में चुनाव की आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचरण संहिता चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।
इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का पालन करना अनिवार्य है। आयोग के निर्देशों के अनुसार निर्वाचन की घोषणा से लेकर निर्वाचन समाप्त होने तक संबंधित पंचायत में कोई ऐसा कार्य न किया जाए जिससे निर्वाचन की सुचिता प्रभावित हो।

अपवर्जन के बाद चारों पंचायतें हुईं अनारक्षित

पंचायत उप निर्वाचन में सतना जिले की दो जनपद पंचायतों की चार ग्राम पंचायतों में सरपंच के रिक्त पदों का चुनाव किया जायेगा। पंचायतों के आम निर्वाचन के दौरान इन ग्राम पंचायतों के सरपंच का पद अनुसूचित जनजाति संवर्ग में आरक्षित होने के फलस्वरुप कोई नामांकन दाखिल नहीं किये जाने से रिक्त रह गये हैं। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 17 की उपधारा 4 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायतों के सरपंच का आरक्षण अपवर्जित करते हुये सरपंच के सभी चार पदों को अनारक्षित कर दिया है। अब जनपद पंचायत नागौद की ग्राम पंचायत जसों और लालपुर तथा रामपुर बघेलान जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बकिया बैलो और चूंदखुर्द में सरपंच का पद अनारक्षित संवर्ग हो गया है।

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