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Satna: सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पात्रता निर्धारित

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान जिले में 17 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान केन्द्र एवं राज्य शासन की चिन्हित 33 हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिया जा रहा है। पात्र व्यक्तियों से इन योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया गया है।

इसी क्रम में सामाजिक न्याय एवं निरूशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में हितग्राही को 600 रूपये प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे दम्पत्ति, जिसमें पति-पत्नी में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो और जिन दम्पत्ति की केवल कन्या है, कोई जीवित पुत्र नहीं है, के संबंध में प्रमाण पत्र, आयकर दाता नहीं है, के संबंध में स्व-घोषणा प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ ही आवेदक को आयु एवं निवास के संबंध में भी प्रमाण पत्र देना होगा।

आवेदन के साथ युगल दम्पत्ति का संयुक्त फोटो एकल होने की स्थिति में एक फोटो, विधवा तथा परित्यक्त महिलाओं के लिए समक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, परित्यक्ता के लिए न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति, तीन फोटो, निःशक्तता का प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, आधार कार्ड और बचत खाता नम्बर अंकित वाली बैंक पासबुक की फोटोकॉपी देना होगा। योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका अधिकारी पदाविहित अधिकारी हैं।

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