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Action: PFI के खिलाफ एक्शन जारी, MP, राजस्थान के बाद केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने घोषित किया गैरकानूनी

National action against pfi kerala tamilnadu and maharashtra declared illegal: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब राज्य सरकारें भी एक्शन में आ गई हैं। ताजा खबर यह है कि केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने अपने यहां पीएफआई को गैरकानूनी घोषित करार दिया है। तीनों राज्यों ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान यह कार्रवाई कर चुके हैं।
वहीं, आतंकवादी और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पीएफआई और इससे जुड़े 8 अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के बाद आज इसका ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गया। सरकार को शिकायत मिली थी कि PFI अपनी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करता है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पीएफआई अपने इस ट्विटर अकाउंट के जरिए ही इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों से संपर्क करता था।

बैन के खिलाफ खटखटाएंगे कोर्ट का दरवाजा

इस बीच, पीएफआई से जुड़े एक संगठन ने तय किया है कि वह प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसलों को कोर्ट में चुनौती देगा। #PFI से जुड़े कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) ने इस प्रतिबंध को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया। कहते हैं कि इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। एक ट्वीट में लिखा गया, ‘सीएफआई भारत में संगठन की सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोक देगा… सभी आरोपों को अदालत में चुनौती दी जाएगी।’

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