सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा ने तत्कालीन मझगवां के पटवारी हल्का 20 पडरी और पटवारी हल्का 10 गोपालपुर के पटवारी और हाल आफिस कानून गो शाखा तहसील अमरपाटन में संलग्न पटवारी जीतेन्द्र सिंह पटेल को विशेष न्यायालय सतना द्वारा दंडित किये जाने के फलस्वरुप शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
तत्कालीन पटवारी जीतेन्द्र सिंह पटेल को विशेष न्यायालय सतना के निर्णय 26 अगस्त 2022 के अनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड और धारा 13(1) डी एवं 13(2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय सेवकों के मामलें में आपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर शासकीय सेवा से पदच्युत करने के स्पष्ट प्रावधान हैं।
राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस का आयोजन 13 सितम्बर को
राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस का आयोजन 13 सितम्बर, 2022 को किया जाएगा। इस दिवस को एक से 19 आयु वर्ग के सभी बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को पेट की कृमि से मुक्ति के लिए एल्बेडाजॉल की मीठी गोली खिलाई जाएगी तथा 16 सितम्बर, 2022 को कृमि मुक्ति के लिए मीठी गोली एल्बेडाजॉल के सेवन से छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। शासन की मंशानुसार कोई भी 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग का बच्चा नहीं छूटे।
जिले के एक से 19 आयु वर्ग के बच्चों के पेट में कृमि ज्यादा होने से उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। बच्चे बीमार एवं कमजोर रहते हैं। खून की कमी भी हो जाती है। बच्चा थका हुआ रहता है। उसका पढ़ाई एवं अन्य दिनचर्या के कार्या में मन नहीं लगता है। क्योकि बच्चों के पेट में कृमि होने पर वह बच्चे का पौष्टिक भोजन एवं रक्त चूस लेते है। जिससे बच्चे पर्याप्त भोजन लेने के बाद भी कमजोर होकर कुपोषित हो जाते है। रक्त की कमी के भी शिकार हो जाते है। उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास रूक जाता है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास की कमी को दूर करने एल्बेडाजॉल की मीठी गोली खिलाई जाती है। एल्बेडाजॉल की मीठी गोली प्रायवेट, सरकारी, आंगनवाड़ी, बाल सुधार गृह, आश्रम एवं छात्रावासों में 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा खिलाई जाएगी।
राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का उद्देश्य बच्चों, किशोर-किशोरियों का कृमिनाशन कर मिट्टी जनित कृमि संक्रमण की रोकथाम, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर वृद्धि करना है। इसके अंतर्गत शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं, आदिवासी आश्रम शालाओं, प्रायवेट अनुदान प्राप्त शालाओं, केन्द्र शासित शालाओं, मदरसों, स्थानीय निकाय की शालाओं, आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा किशोर न्याय अधिनियम 2015 अंतर्गत संचालित चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में 1 से 19 वर्षीय समस्त बच्चों का कृमिनाशन किया जाएगा। इस हेतु किशोर न्याय अधिनियम 2015 अंतर्गत संचालित चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट यथा शिशु गृह, बालक गृह, बालिका गृह, बाल संप्रेक्षण गृह इत्यादि में मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा भ्रमण कर अपनी निगरानी में समस्त 1 से 19 वर्षीय बच्चों को एल्बेडाजॉल गोलियों का उम्र अनुसार सेवन कराया जाना लक्षित किया गया है।