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Satna: शासकीय आईटीआई सतना में कैंपस ड्राइव 27 जुलाई को

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश के तत्वाधान में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सतना द्वारा एक दिवसीय कैंपस ड्राईव का आयोजन 27 जुलाई 2022 को प्रातः 10 बजे से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सतना में किया गया है। जिसमें लारसेन एंड ट्रूबों चेन्नई एवं लर्नेट स्किल्स लिमिटेड कंपनी द्वारा विभिन्न ट्रेडो से आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। कैंपस ड्राईव में इंजीनियरिंग ट्रेड में शासकीय आईटीआई उत्तीर्ण एवं अंतिम वर्ष में प्रशिक्षणरत (एनसीवीटी या एससीवीटी) पुरुष अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते है। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को मान्य स्टाइपेंड एवं अन्य सुविधायें दी जायेंगी। कैंपस ड्राइव में निर्धारित योग्यता पूरी करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों एवं बायोडाटा, सीवी या रिज्यूम सहित नियत तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर भाग ले सकते है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2022 के लिए अधिसूचित पटवारी हल्का अंतर्गत किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा करने के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गयी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 खरीफ एवं रबी हेतु क्लस्टरवार निर्धारित बीमा कंपनियों को कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं।
बैंकों द्वारा बीमित किसानों की प्रविष्टि हेतु भारत सरकार का फसल बीमा पोर्टल पर बैंकों द्वारा समय-सीमा में प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है। बोई गई फसल की क्षति के समय कृषकों को हानि से बचने के लिये तथा बोई जाने वाली फसल में किसान द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया गया है तो किसान द्वारा संबंधित बैंक से सम्पर्क कर बीमांकन 29 जुलाई तक बोई गई वास्तविक फसल की जानकारी बैंकों में उपलब्ध कराया जाए।
किसानों की सुविधा को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ 2022 अन्तर्गत प्रदेश में नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स पोर्टल पर भू-अभिलेख के एकीकरण का कार्य किया जा रहा है। पंजीयन के समय कृषक की भूमि धारिता संबंधी जानकारी भू-अभिलेख के आधार पर पोर्टल में ड्राप डाउन पर उपलब्ध हो सकेगी। जिसमें बीमाकर्ता बैंकर्स, कॉमन सर्विस सेन्टर, स्वंय कृषक द्वारा संगत खसरा नंबर का चयन कर धारित भूमि का बीमा किया जा सकेगा। किसानों की सुविधा को देखते हुए पंजीयन के दौरान खसरा नंबर तथा बीमित भूमि के क्षेत्रफल की सही-सही जानकारी बैंक द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाना है। जिससे किसानों को समय पर सही बीमा पालिसी जारी हो सके।

राज्य और जिला उपभोक्ता आयोग कार्यालय में लगेंगी लोक अदालतें

राज्य और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये 17 सितम्बर को लोक अदालतों का आयोजन होगा।
अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता आयोग न्यायमूर्ति शांतनु एस. केमकर ने बताया कि राज्य उपभोक्ता आयोग में विचाराधीन प्रकरणों के संबंध में लोक अदालत की कार्यवाही राज्य आयोग के भोपाल कार्यालय तथा जिला उपभोक्ता आयोगों में विचाराधीन प्रकरणों के संबंध में लोक अदालत की कार्यवाही संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग के जिला कार्यालय में संचालित की जायेगी। लोक अदालत प्रकरणों के निराकरण हेतु इच्छुक पक्षकार एवं अधिवक्ता से प्री-सिटिंग की कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में जिला उपभोक्ता आयोगों को निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं। सभी पक्षकार और अधिवक्ता से आग्रह है कि वे अधिकाधिक संख्या में लोक अदालत के माध्यम से अपने विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण में सहयोग करें।

 

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