राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को उनके जिले के नगरपालिक निगम के निर्वाचित महापौर और पार्षदों को शपथ ग्रहण कराने के लिए अधिकृत किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को महापौर एवं पार्षदों के प्रथम सम्मिलन में प्रावधान अनुसार शपथ ग्रहण की कार्यवाही कराने के निर्देश दिए गए हैं।
मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम में नगरपालिक निगम के महापौर तथा प्रत्येक पार्षद को निगम के प्रथम सम्मिलन में अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेने के पूर्व या अपना पद ग्रहण करने के पहले राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रारूप में शपथ या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करना होगा। यदि नगरपालिक निगम का महापौर या पार्षद शपथ नहीं लेता है, तो यह समझा जायेगा कि ऐसे महापौर और पार्षद ने अपना पद ग्रहण नहीं किया है। संभागीय आयुक्त की अनुमति के बगैर यदि कोई महापौर या पार्षद अपने निर्वाचन के दिनांक से 3 माह के भीतर शपथ नहीं लेता है तो उसका स्थान स्वमेव ही रिक्त हुआ समझा जाएगा।
ग्राम पंचायतों के उप सरपंच के प्रथम चरण का सम्मिलन संपन्न
मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 17 एवं मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 के उपनियम 2 के अंतर्गत रविवार को जिले की 3 जनपद पंचायतों की 259 ग्राम पंचायतों के उप सरपंच के निर्वाचन के लिये आयोजित सम्मिलन की कार्यवाही शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इनमें जनपद पंचायत सोहावल की 93, मझगवां की 96 और उचेहरा की 70 ग्राम पंचायतें शामिल है। मझगवां जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत हलावन में नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं होने के कारण सम्मिलन की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। जिसके फलस्वरुप मझगवां जनपद की 95 ग्राम पंचायतों के लिये ही उप सरपंच निर्वाचित हुये है।
प्रथम चरण के संपन्न सम्मिलन में जनपद पंचायत मझगवां की 95 ग्राम पंचायतों में से 56 ग्राम पंचायतों में सविरोध, 39 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध उप सरपंच निर्वाचित हुये हैं। इसी प्रकार उचेहरा की 70 ग्राम पंचायतों में से 44 ग्राम पंचायतों में सविरोध और 26 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध उप सरपंच चुने गये हैं।
3 जनपदों की 224 ग्राम पंचायतों के उप सरपंच के लिये सम्मिलन आज
मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 के तहत एवं आयोग से जारी कार्यक्रमानुसार उप-सरपंच का सम्मिलन तीन चरणों में यथा 24 जुलाई 2022 से 26 जुलाई 2022 तक संपन्न कराया जाना है। इसके अनुसार 25 जुलाई को होने वाले सम्मिलन के लिये दूसरे चरण के निर्वाचन वाली जनपद पंचायत नागौद की 94, अमरपाटन की 75 एवं रामनगर की 55 कुल 224 ग्राम पंचायतों में उप सरपंचों के निर्वाचन के सम्मिलन की कार्यवाही आयोजित होगी।