सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ नगरीय निकाय निर्वाचन-2022 के प्रथम चरण में शामिल सतना नगर पालिक निगम और चित्रकूट, उचेहरा, कोठी, जैतवारा, बिरसिंहपुर नगर परिषद के मतदान दलों को संबंधित नगरीय मुख्यालय पर प्रातः 7 बजे से मतदान सामग्री का वितरण कर उन्हें निर्धारित वाहनों में बिठाकर मतदान केन्द्र भेजा गया।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा और पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने सबसे पहले प्रातः कोठी पहुंचकर मतदान दलों को सामग्री वितरण कार्य का जायजा लिया। उन्होने मतदान दल के अधिकारियों-कर्मचारियों तथा सुरक्षा बलों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और विधि-सम्यक चुनाव कराने की शुभकामनायें देते हुये हौसला अफजाई की। उन्होने मतदान दलो को हिदायत दी कि पूरी मतदान प्रक्रिया के दौरान निष्पक्ष रहें और निष्पक्ष दिखें भी तथा हर कार्यवाही में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। बाद में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक नगर पालिक निगम सतना के मतदान दलों को सामग्री वितरण स्थल शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-1 विद्यालय भी पहुंचे और सामग्री वितरण कार्य का जायजा लिया।
उन्होने मतदान दलों को सामग्री प्राप्त कर लेने के बाद निर्धारित वाहनों से मतदान केन्द्रों के लिये रवाना किया। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव, आयुक्त नगर निगम राजेश शाही, एसडीएम सिटी नीरज खरे, मास्टर ट्रेनर डॉ बीके गुप्ता भी उपस्थित रहे।
संबंधित नगरीय क्षेत्र का कोई भी मतदाता किसी भी मतदान केन्द्र का बन सकता है मतदान अभिकर्ता
मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-34 में कोई भी अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकर्ता एवं एक सहायक अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है, जबकि पीठासीन अधिकारी की मार्गदशिका के अध्याय-8 की कंडिका-2 में यह उल्लेख किया गया है कि नियुक्त मतदान अभिकर्ता केवल उसी मतदान केन्द्र का निवासी एवं मतदाता हो।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित नगरीय क्षेत्र का कोई भी मतदाता/निवासी उस नगरीय क्षेत्र के किसी भी वार्ड अथवा मतदान केन्द्र का मतदान अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकता है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने बताया कि राज्य या केन्द्र के मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य कोई व्यक्ति जिसे राज्य द्वारा सुरक्षा कवर दिया गया है, को निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगर कोई सुरक्षा कवर प्राप्त व्यक्ति निर्वाचन अभिकर्ता बनने के लिए सुरक्षा कवर सरेंडर करता है, तो उसे मान्य नहीं किया जायेगा।
मतदान दिवस 8 जुलाई के 48 घंटे पूर्व मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2022 के लिये घोषित कार्यक्रमानुसार सतना जिले में पंचायत निर्वाचन तीन चरणों में सम्पन्न होना है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रखे जाने एव वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के लिये नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रखने और शराब का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित किये जाने के निर्देश जारी किये हैं।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराम वर्मा ने राज्य निर्वाचन आयोग और वाणिज्यिक कर विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरुप म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 24 की उपधारा एवं मध्यप्रदेश राजपत्र की कंडिका क्रमांक 32(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सतना जिले के विकासखंडो में ग्राम पंचायतों के आम निर्वाचन के लिये चरणवार निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायत एवं 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित मदिरा दुकानों, होटल बार एवं वाईन आउटलेट को बंद रखे जाने के आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेशानुसार 8 जुलाई को तृतीय चरण के मतदान में शामिल विकासखंड मैहर और रामपुर बघेलान अंतर्गत आने वाली मदिरा की दुकानें 6 जुलाई की अपरान्ह 3 बजे से 8 जुलाई को मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार पंचायत आम निर्वाचन के समय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शराब की सभी दुकानें संबंधित ग्राम पंचायत के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रखी जायेगी तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिन ग्राम पंचायतों में आम निर्वाचन सम्पन्न होना है, उन ग्राम पंचायतों की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में आने वाली समस्त शराब की दुकानें भी बंद रखी जायेंगी तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।