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Satna: 4 अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर एवं 24 के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ सतना जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भय-रहित वातावरण में त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने जिले के 4 आदतन अपराधी को एक वर्ष की कालावधि के लिये जिला बदर एवं 24 अपराधियों के विरुद्ध संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के आदेश जारी किये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्वाचन के दौरान अपराधियों के नियंत्रण और चुनाव की निष्पक्षता को बनाये रखने के उद्देश्य से म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत गिरजापुर निवासी डब्बू उर्फ विक्रम सिंह पिता विजय सिंह उम्र 25 वर्ष, जिगनहट निवासी अंकित तिवारी उर्फ हर्षित पिता उमाशंकर तिवारी उम्र 22 वर्ष, थाना मैहर अंतर्गत चंडीगंज कटरा मोहल्ला निवासी आकाश चौधरी पिता शिवकुमार चौधरी उम्र 25 वर्ष एवं थाना अमरपाटन अंतर्गत वार्ड क्रमांक-9 पुरानी बस्ती अमरपाटन निवासी टिंकल उर्फ गौरव उर्फ उत्कर्ष तिवारी पिता रघुनंदन तिवारी को एक वर्ष की अवधि के लिये जिले की सीमा और जिले से लगने वाले चतुर्दिक जिलों की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया है।

इसी प्रकार जिला मजिस्ट्रेट ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत जिन 24 अपराधियों के विरुद्ध थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के आदेश जारी किये हैं, उनमें थाना ताला अंतर्गत जमुना टोला निवासी मुन्ना उर्फ विष्णु प्रताप सिंह पिता बलराम सिंह उम्र 50 वर्ष, थाना नागौद अंतर्गत गांधी चौक नागौद निवासी इन्द्रपाल बेड़िया पिता हरिशंकर गंधर्व उर्फ हरि उम्र 30 वर्ष, थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत बजरहा टोला निवासी अरुण वंशकार पिता स्व. रामदास वंशकार उम्र 24 वर्ष, बजरहा टोला निवासी जितेन्द्र वंशकार पिता स्व. गैवी वंशकार उम्र 28 वर्ष, प्रणामी मंदिर के पीछे सब्जी मंडी सतना गोल्डी सचदेव पिता सुनील सचदेवा उम्र 27 वर्ष, लौहरौरा निवासी पुष्पराज दाहिया उर्फ भोंदू पिता गोरेलाल दाहिया उम्र 23 वर्ष, राजेन्द्र नगर गली नंबर 15 निवासी आबिद खान पिता मुन्ना खान उम्र 35 वर्ष, बांसनाका टिकुरिया टोला निवासी साजन उर्फ इरफान खान पिता मुस्ताक खान उम्र 27 वर्ष, थाना कोलगवां अंतर्गत जवान सिंह कॉलोनी निवासी मारुख खान पिता इरशाद खान उम्र 27 वर्ष, चाणक्यपुरी कॉलोनी निवासी रंजीत उर्फ रणजीत उर्फ मिक्की सरदार पिता हरविंदर सिंह सरदार उम्र 33 वर्ष, महुआ बस्ती निवासी मोनू उर्फ सुशील पटेल पिता बलवंत उर्फ बसंतलाल पटेल उम्र 24 वर्ष, चाणक्यपुरी कॉलोनी निवासी हनी उर्फ इकबाल सरदार पिता हरविंदर सिंह सरदार उर्फ काके उम्र 33 वर्ष, दुर्गा नगर निवासी विपिन जैसवाल पिता बद्री प्रसाद जैसवाल उम्र 27 वर्ष, प्रिंस उर्फ आनंद जैसवाल पिता बद्री प्रसाद जैसवाल उम्र 25 वर्ष, बरती रामपुर बघेलान हाल संतोषी माता मंदिर के पास सतना निवासी निरंजन पटेल पिता रामकलेश पटेल उम्र 36 वर्ष, निखिल उर्फ सुधांशु यादव पिता नरेश यादव उम्र 22 वर्ष, उतैली निवासी राहुल पटेल पिता गोकरण प्रसाद पटेल उम्र 26 वर्ष, सायडिंग डफाई निवासी जमीर खान पिता सलमान खान उम्र 62 वर्ष, सिंधी कैंप निवासी रोहित वर्मा पिता केशलाल वर्मा उम्र 24 वर्ष, वार्ड क्रमांक 40 कंपनी बाग सतना निवासी मोहम्मद अतीक मंसूरी उर्फ सिकंदर उर्फ गनी उर्फ समीर खान पिता मोहम्मद निजामुद्दीन, थाना सभापुर अंतर्गत नयागांव निवासी छोटा उर्फ राजपाल पिता सिकदार सिंह, थाना रामपुर बघेलान अंतर्गत कुर्मिहा टोला निवासी दिप्पू पटेल उर्फ दीपक सिंह पिता भूरा सिंह उर्फ राजेन्द्र सिंह उम्र 27 वर्ष, अभय सिंह पटेल उर्फ अब्भू पिता विष्णुकांत सिंह पटेल, थाना मैहर अंतर्गत चौरसिया मोहल्ला पुरानी बस्ती मैहर निवासी प्रहलाद पिता शिव प्रसाद चौरसिया उम्र 63 वर्ष के नाम शामिल हैं।

इन्हें ही होगी मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति

मतदान केन्द्र के भीतर मतदाता के अलावा केवल प्राधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं। मतदान केन्द्र के भीतर मतदान अधिकारी, ऐसा लोक सेवक जो निर्वाचन कार्य के संबंध में ड्यूटी पर हो, आयोग अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता में से एक बार में कोई एक, मतदाता के साथ गोदी का शिशु, नेत्रहीन या दिव्यांग मतदाता के साथ उसकी सहायता करने वाला एक व्यक्ति तथा ऐसा व्यक्ति जिसे रिटर्निंग ऑफीसर या पीठासीन अधिकारी मतदाताओं को पहचानने के लिये नियोजित करे।
मतदान करने का फोटो नहीं लिया जा सकेगा

मतदान केन्द्र पर पत्रकारों या फोटोग्राफरों द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर कतार में खड़े मतदाताओं के फोटो लिये जा सकेंगे। परंतु बगैर आयोग अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये अधिकार पत्र के उन्हें मतदान केन्द्र में अंदर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में किसी फोटोग्राफर को मतदान कक्ष के अंदर नहीं जाने दिया जायेगा और न ही मतांकन करते हुये किसी मतदाता का फोटो लेने दिया जायेगा।

मतदान दिवस की पूर्व संध्या से मतदाता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को क्षेत्र से बाहर करने के निर्देश

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने सभी कलेक्टर्स एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि मतदान दिवस की पूर्व संध्या से मतदान दिनांक को सम्मिलित करते हुए ऐसे व्यक्तियों को क्षेत्र से बाहर करें जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं हो। इस आदेश को जारी करते समय बीमार व्यक्ति, दूध या अन्य दैनिक उपभोग की सामग्री लाने वाले इत्यादि के संबंध में छूट दी जा सकती है।

 

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