MP, now in madhya pradesh if the child falls in the borewell government will recover the entire cost of the rescue operation from the landowner: digi desk/BHN/भोपाल / मध्य प्रदेश में अब बोरवेल खुला छोड़ा और उसमें बधाा गिरा तो बचाव कार्य का पूरा खर्च भूस्वामी से वसूलने के नियम बनाने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यदि बोरवेल खुला मिला तो भूस्वामी पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जा सकेगा।
दरअसल, मध्य प्रदेश में कई जगह खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं। सात महीने में चार बधो बोरवेल में गिर चुके हैं। ऐसी घटना होने पर समूचा प्रशासन जुट जाता है। एसडीआरएफ, होमगार्ड के जवान से लेकर सेना की भी मदद ली जाती है। जिले के एसपी- कलेक्टर भी बाकी काम छोड़कर बचाव अभियान में लग जाते हैं। बुधवार को ही छतरपुर जिले में दीपेंध नाम का बच्चा 30 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया, जिसे साढ़े सात घंटे की मेहनत के बाद सुरक्षित निकाला जा सका।
फिलहाल कोई नियम नहीं, मगर कलेक्टर कर सकते हैं कार्रवाई
खुले बोरवेल की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए फिलहाल सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति-नियम नहीं हैं। ऐसे कोई प्रविधान भी नहीं हैं कि किसी ने बोरवेल खुला छोड़ा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर चाहें तो हादसे को न्योता देने वाले खुले बोर मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।