निर्धारित स्टाक से ज्यादा भंडारण करने पर होगी सख्त कार्यवाई
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज/ कलेक्टर अजय कटेसरिया द्वारा समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उप संचालक उद्यानिकी, जिला विपणन अधिकारी एवं समस्त मण्डी सचिव को निर्देश जारी किए हैं कि शासन के निदेर्शानुसार खुले बाजार में प्याज की कीमतों में अप्रत्याशित बढोत्तरी के कारण प्याज पर 30 नवम्बर 2019 तक थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता पर स्टॉक लिमिट निर्धारित की गई है एवं जारी प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु जिले में जॉच एवं कार्यवाही किया जाना है। भारत सरकार द्वारा 29 अक्टूबर 2020 को जारी एडवाइजरी के क्रियान्वयन हेतु जिले में तत्काल कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
जिले के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय के सहयोग से तथा पूर्व वर्षों की शासकीय प्याज खरीदी के आंकड़ो को ध्यान में रखते हुए प्याज के थोक एंव फुटकर व्यापारियों को सूचीबद्ध किया जाए। प्याज के व्यापारियों की बैठक की जाकर उन्हे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 तथा म.प्र. प्याज व्यापारी (स्टाक सीमा तथा जमाखोरी पर निर्बधन) आदेश 2020 के वैधानिक प्रावधानों से अवगत कराया जाए। सूचना तंत्र विकसित करते हुए जामाखोरों के विरूद्ध निरीक्षण एवं छापे के माध्यम से नियमित जांच की जाए। अनियमितता पाई जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाए। जिले के स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाए। प्रत्येक थोक व्यापारी अथवा कमीशन अभिकर्ता जिसके द्वारा अनुसूची 1 में वर्णित प्याज क्रय-विक्रय, के लिये संग्रहण किया जाता है, वह क्रय-विक्रय एवं संग्रहण के सुसंगत लेखे, अनुसूची 02 के नियत प्रारूप में दैनिक स्टॉक पंजी, क्रय की रसीदें रखेगा एवं निरीक्षण के समय मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा।
थोक व्यापारी तथा उसका कमीशन अभिकर्ता माह की 15 तारीख को समाप्त होने वाले पक्ष की उसी माह की 20 तारीख तक तथा मास के अंत में को समाप्त होने वाले पक्ष की आगामी माह की 5 तारीख तक नियत प्ररूप ह्यबह्ण पाक्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा। जारी निदेर्शो के तहत प्याज के थोक व्यापारी अथवा कमीशन अभिकर्ता को निर्धारित प्रारूप में स्टॉक सीमा, प्रारूप ह्यअह्ण में दैनिक स्टॉक पंजी, क्रय-विक्रय के पक्के बीजक एवं मण्डी की रसीद को रखे जाने, कारोबार के परिसर में मूल्य सूची एवं स्टॉक का बोर्ड प्रदर्शित किये जाने तथा निर्धारित प्रारूप में पाक्षिक विवरणी कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्देशों के पालन में लापरवाही किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।