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Satna: म.प्र. राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 19 जून को, परीक्षा के संबंध में आयोग द्वारा आयोजित वीसी संपन्न

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के संबंध में अध्यक्ष लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में शुक्रवार को सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर्स और संभागीय पर्यवेक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संपन्न हुई। आयोग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सतना कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में परीक्षा के उड़नदस्ता दल के प्रभारी एवं एसडीएम नीरज खरे, परीक्षा केन्द्रों के कार्यपालिक दंडाधिकारी, केन्द्र पर्यवेक्षक और वीक्षक उपस्थित रहे।

वीडियो कॉन्फ्रेंस में परीक्षा के संबंध में निर्देश दिये गये कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा स्थापित मानदंडों एवं जारी निर्देशों के अनुसार ही प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है जिसमें आयोग द्वारा दिशा-निर्देशित सभी बातों पर अमल करते हुए निर्विघ्न रूप से परीक्षा संपन्न कराना है। आयोग द्वारा परीक्षा केन्द्रों के जारी गाईडलाईन के अनुसार तय समय-सीमा में परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाहियां पूरी कर ली जायें। आयोग ने जिन वस्तुओं को परीक्षा हाल में प्रतिबंधित किया है, उस संबंध में कडाई से निर्देशों का पालन किया जाए।

परीक्षार्थियों के कक्ष में जाने के पूर्व वीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों की तलाशी ली जावेगी। परीक्षार्थियों अपने कपड़ों कफलींक, धूप का चश्मा, जूते- मोजे, हाथ के बेंड, हाथ में बंधे बंधन इत्यादि में नाना प्रकार के इलेक्ट्रानिक डिवाईस पहनकर परीक्षा केन्द्र में न आवें। परीक्षा में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक डिवाईस उपयोग को रोकने के लिए परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षा में मोबाइल, कैलकुलेटर इत्यादि इलेक्ट्रानिक उपकरण, पठन सामग्री एवं वर्जित वस्तुयें लेकर न आवें। परीक्षार्थी चप्पल व सेंडल पहनकर आ सकते हैं, चेहरे को ढककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। एसेसरीज जैसे बालों को बांधने का क्लचर, बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्में, पर्स या वॉलेट, टोपी वर्जित है। सिर, नाक, कान, गला, हाथ- पैर, कमर आदि में पहनने वाले सभी प्रकार के आभूषण तथा हाथ में बंधे धागे, कलावा या रक्षासूत्र आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण किया जावें।

परीक्षार्थी प्रवेश पत्र के साथ कोई भी एक पहचान पत्र जिसमें पेन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य है। मूल फोटो परिचय पत्र न होने पर अथवा परिचय पत्र प्रवेश पत्र के फोटो से मिलान न होने पर आवेदक को प्रवेश न दिया जाये तथा ऐसे परीक्षार्थी का नाम एवं अनुक्रमांक की सूचना तत्काल जिला प्रशासन एवं पुलिस को दी जाये। मूल फोटो परिचय पत्र ना होने अथवा परिचय पत्र एवं प्रवेश पत्र पर लगे फोटो का मिलान ना होने पर आवेदक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थी का नाम तथा अनुक्रमांक की सूचना तत्काल जिला प्रशासन एवं पुलिस को दी जाएगी। परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों को पुनः सूचित किया जाएगा कि चालू बंद किसी भी अवस्था में मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाए जाने पर यूएफएम का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा।

एसडीएम नीरज खरे ने बताया कि राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा दो सत्रो में 19 जून को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं दोपहर 2ः15 बजे से 4ः15 बजे तक जिला स्तर पर निर्धारित 22 परीक्षा केन्द्रों में होगी। जिसमें 9071 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

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