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Satna: राशन वितरण की व्यवस्थाओं में सुधार लायें, सात दिवस के अंदर आवश्यक कार्यवाही करें


सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर मैहर रानी बाटड ने मैहर जिले में राशन वितरण के कार्य में दुकान संचालकों द्वारा की जा रही अनियमितताओं पर नियंत्रण और व्यवस्थाओं में सुधार के लिये उपायुक्त सहकारिता और महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित को सात दिवस के अंदर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर श्रीमती बाटड ने कहा है कि मैहर जिले में राशन वितरण के कार्य में लापरवाही की सूचना विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रहीं है। जिसमें प्रमुख रुप से यह देखने को मिला है कि राशन दुकान के संचालकों के द्वारा उपभोक्ताओं को राशन का वितरण करने के पूर्व ही पीओएस मशीन में थंब इंप्रेशन ले लिया जाता है। लेकिन खाद्यान्न का वितरण वास्तविक समय में नहीं किया जाता है। ऐसा करना फर्जी वितरण की श्रेणी में आता है। इसके अलावा अधिकांश राशन दुकानों में दुकान का नाम, मूल्य, स्टाक सूची, बोर्ड, निगरानी समिति के सदस्यों के नाम एवं अन्य आवश्यक जानकारी को प्रदर्शित करने वाले बोर्ड/सूचना पटल का प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है।
उपायुक्त सहकारिता और महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राशन वितरण के कार्य के सुचारु संचालन और फर्जी वितरण के कार्य पर रोक लगाने सात दिवस के अंदर सभी उचित मूल्य दुकानों में आवश्यक बोर्ड/सूचना पटल की व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही संबंधित दुकान संचालकों को शासन के नियमानुसार राशन का वितरण करने एवं निर्धारित दिवस में दुकान संचालित करने के लिये निर्देशित भी करें।

उपार्जन केंद्रों में संसाधनों की उपलब्धता और परिदान की निगरानी का दायित्व एनआरएलएम को

कलेक्टर मैहर रानी बाटड ने रबी विपणन वर्ष 2024 के लिये उपार्जित गेहूं का शत-प्रतिशत परिदान सुनिश्चित करने एवं उपार्जन कार्य के लिये आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दायित्व जिला परियोजना प्रबंधक एनआरएलएम को दिया हैं। जारी निर्देशानुसार जिला परियोजना प्रबंधक एनआरएलएम को महिला स्व-समूहों द्वारा संचालित किये जा रहे उपार्जन केंद्रों में आवश्यक भौतिक संसाधन, मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उपार्जित स्कंध के परिदान कार्य की निगरानी करने को कहा गया है। इसके अलावा उपार्जित मात्रा, परिदान, स्वीकृति पत्रक एवं भुगतान की प्रतिदिन की जानकारी कलेक्टर कार्यालय (खाद्य शाखा) मैहर को देने के लिये निर्देशित किया गया है। उपार्जन केंद्रों में अनियमितता की शिकायत मिलने पर प्रकरण कलेक्टर कार्यालय को प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है।

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