सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ सतना जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भय-रहित वातावरण में त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने जिले के 13 आदतन अपराधियों को एक वर्ष की कालावधि के लिये जिला बदर आदेश जारी किये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्वाचन के दौरान अपराधियों के नियंत्रण और चुनाव की निष्पक्षता को बनाये रखने के उद्देश्य से म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत 11 आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि तथा 2 आदतन अपराधियों को 6 माह की कालावधि के लिये जिले की सीमा और जिले से लगने वाले चतुर्दिक जिलों की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया है।
जिन आदतन अपराधियों को जिला बदर किया गया हैं, उनमें एक वर्ष कालावधि के लिये सिविल लाईन थाना अंतर्गत सोहावल निवासी रतन शर्मा पिता लक्ष्मीदीन शर्मा उम्र 26 वर्ष, गढ़िया टोला निवासी वसीम अहमद पिता मोहम्मद अहमद उम्र 43 वर्ष, कोलगवां थाना अंतर्गत घुंघुचिहाई निवासी सुभम सिंह पिता कामता सिंह उम्र 27 वर्ष, कोलगवां निवासी मुन्ना उर्फ राजेन्द्र यादव पिता महेश यादव उम्र 30 वर्ष, कृष्ण नगर सतना निवासी आदि शर्मा उर्फ भोले पिता उपेन्द्र शर्मा उम्र 27 वर्ष, थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत राजेन्द्र नगर गली नंबर-16 निवासी विवेक बाल्मीक (मलिक) पिता आनंद बाल्मीक उम्र 25 वर्ष, थाना नागौद अंतर्गत चटाई मोहल्ला नागौद निवासी राजे बेड़िया पिता हरिशंकर गंधर्व उर्फ हरि उम्र 27 वर्ष, शास्त्री नगर नागौद निवासी राजन प्रताप सिंह उर्फ राजन सिंह पिता शिशुपाल सिंह उम्र 31 वर्ष, गांधीचौक नागौद निवासी पंकज साहू उर्फ धीरेन्द्र साहू पिता रामबिहारी साहू उम्र 32 वर्ष, थाना ताला अंतर्गत बाजार टोला निवासी राजभान साकेत पिता कामता प्रसाद साकेत उम्र 43 वर्ष, थाना बदेरा अंतर्गत भदनपुर निवासी हीरामणि साकेत पिता भगवादीन साकेत उम्र 28 वर्ष को जिला बदर किया गया है तथा 6 माह की कालावधि के लिये थाना ताला अंतर्गत हाल-मुकाम गुजरा निवासी संजय सिंह पटेल पिता रामखेलावन सिंह उम्र 45 वर्ष और थाना मैहर अंतर्गत चंडीगंज कटरा मोहल्ला निवासी गुड्डू उर्फ दीपक वर्मन पिता रामनाथ वर्मन उम्र 38 वर्ष को जिला बदर किये जाने के आदेश दिये हैं।