Thursday , November 28 2024
Breaking News

Satna: नगर पालिक निगम सतना के पार्षद पद के निर्वाचन लिये सोमवार को 16 नामांकन पत्र दाखिल हुये

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के लिए जारी कार्यक्रमानुसार नगरीय निकायों के महापौर और वार्ड पार्षद पद के नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा 11 जून से 18 जून 2022 तक प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्राप्त किए जा रहे है। नाम-निर्देशन प्राप्त करने की प्रक्रिया के तहत सोमवार 13 जून 2022 को नगर पालिक निगम सतना के पार्षद पद के निर्वाचन के लिये 16 नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त हुये। जबकि नगर पालिक सतना के महापौर के पद के लिये अभी तक एक भी नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार 13 जून की स्थिति में वार्ड पार्षद के लिये कुल 17 नाम-निर्देशन प्राप्त हुये हैं। उल्लेखनीय है कि नगरीय निकाय के दोनों चरणों के लिए एक साथ नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जा रहे हैं।

निर्वाचन व्यय संबंधी वस्तुओं के किरायें की दरें निर्धारित

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 के दौरान महापौर पद के अभ्यर्थियों के साथ ही सभी नगरीय निकाय के पार्षदों के पद का निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों द्वारा भी अपना निर्वाचन व्यय लेखा संधारित किया जायेगा। एसडीएम सिटी और नगर निगम के एआरओ नीरज खरे की अध्यक्षता में सोमवार को संपन्न बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एवं व्यय लेखा संबंधी अधिकारी उपस्थित थे।

निर्वाचन व्यय संबंधी दर निर्धारण की इस बैठक में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने हेतु चुनाव प्रचार में आवश्यक सामग्रियों, वाहन, वीडियोग्राफर, होटल के कमरों, लाईट, टेंट, सामियाना, माइक स्पीकर, होर्डिंग, फोटोकॉपी, फ्लेक्स, प्रचार सामग्री, खान-पान की वस्तुयें एवं भोजन आदि पर होने वाले खर्च की दरे निर्धारित की गईं। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिये वीआईपी माईक सेट, कलकतिया पंडाल, टाटा मैजिक, पानी पाऊच की दरें कम की गई हैं। जबकि बैट्ररी चलित ई-रिक्शा ड्राइवर सहित 500 रुपये प्रतिदिन की दर निर्धारित की गई है।

शेष निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार में उपयोग आने वाली सभी सामग्रियों की दरें रैगांव विधानसभा उप निर्वाचन 2021 के दौरान निर्धारित दरें ही मान्य की गई हैं। इस मौके पर व्यय लेखा के नोडल अधिकारी, एसडीएम-एआरओ सुरेश गुप्ता, जिला पेंशन अधिकारी अशोक मिश्रा, इलेक्शन सुपरवाईजर द्वारिकेन्द्र सिंह, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि रमाकांत गौतम, साबिर खान, राजाराम भारती, विनोद अग्रवाल, मनीष प्रजापति, मनीष तिवारी एवं बद्री प्रसाद दहायत उपस्थित थे।

रिटर्निंग ऑफीसर देंगे अभ्यर्थियों को वाहनों की अनुमति

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के अभ्यर्थियों द्वारा वाहनों के उपयोग की अनुमति संबंधित रिटर्निंग ऑफीसर द्वारा प्रदान की जायेगी। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि वाहनों की संख्या के संबंध में आयोग द्वारा कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल दो वाहनों की अनुमति प्राप्त करने की पात्रता होगी।
रिटर्निंग ऑफीसर द्वारा मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल दो वाहनों की अनुमति ही दी जायेगी। आयोग द्वारा जारी अनुमति की मूलप्रति को वाहन की विंड स्क्रीन पर अभ्यर्थी द्वारा चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा।

About rishi pandit

Check Also

Satna: 8 से 10 दिसंबर तक संचालित होगा पल्स पोलियो अभियान

पल्स पोलियो जिला टास्क फोर्स की बैठक सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ जिले में 8 से 10 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *