Thursday , November 28 2024
Breaking News

Satna: ग्राम पंचायत खरवाही सचिव निलंबित

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ रिटर्निंग ऑफीसर (पंचायत निर्वाचन) जनपद पंचायत रामपुर बघेलान द्वारा आदेश जारी कर जनपद पंचायत अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों के सचिवों को म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के घोषित कार्यक्रमानुसार नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने की तिथि 30 मई 2022 से अपने क्षेत्र के एआरओ केन्द्र में उपस्थित रहकर अदेय प्रमाण पत्र और एआरओ को सहयोग प्रदान करने के लिये आदेशित किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत खरवाही के सचिव हरिमोहन शुक्ला बिना किसी पूर्व सूचना के 30 मई से 10 जून तक एआरओ केन्द्र में अनुपस्थित पाये गये।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने ग्राम पंचायत खरवाही के सचिव हरिमोहन शुक्ला को बिना किसी पूर्व सूचना के एआरओ केंद्र में अनुपस्थित रहने एवं निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता, स्वेच्छारिता बरतने तथा आयोग के दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने के फलस्वरुप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 (ग) एवं म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1956 के नियम 9 (क) के तहत निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री शुक्ला का मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय अमरपाटन नियत किया गया है।

अभ्यर्थी स्वयं बैंक खाते का विवरण प्रतिदिन रिटर्निंग ऑफीसर को देगा

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की निधि या राजनैतिक दल, व्यक्ति, निकाय, संस्था या कंपनी से प्राप्त होने वाली नकद, चेक, ड्राफ्ट के माध्यम से राशि को अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के लिये खोले गये बैंक खाते में डालना जरुरी होगा। यह खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा। अभ्यर्थी स्वयं बैंक खाते का विवरण प्रतिदिन निर्वाचन व्यय का लेन-देन रिटर्निंग ऑफीसर को प्रस्तुत करेगा।

अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गई धनराशि में निर्वाचन व्यय के लिये प्रयोग की जाने वाली अभ्यर्थी की स्वयं की धनराशि, अभ्यर्थी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति, दल, संगठन, निकाय से प्राप्त धनराशि, प्राप्त किये गये चेक, ड्राफ्ट, पे-ऑर्डर, नकद रुप से भिन्न प्राप्त किया गया सामान एवं सेवायें भी दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन लेखे के रजिस्टर में अंकित की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति, टैक्सी या अन्य प्रकार की सामग्री अभ्यर्थी के लिये सहयोग रुप में उपलब्ध कराता है, तो उसकी कीमत और व्यक्ति, संस्था का नाम भी रजिस्टर में लिखा जायेगा।

चेक से होगा भुगतान

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्वाचन व्यय के लिये सभी भुगतान केवल एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से किये जायेंगे। इसमें संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान एकल पार्टी को 20 हजार रुपये तक के छोटे व्यय को छोड़कर शेष भुगतान चेक से किये जायेंगे। यदि छोटे व्यय का कोई भी भुगतान नकद रुप से किया जाता है, तो वह भी संपूर्ण निर्वाचन प्रचार की अवधि के दौरान किसी एक व्यक्ति को नकद की राशि 5 हजार से अधिक नहीं होगी।

मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण 14, 15 एवं 16 जून को

त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 मतदान दलों में नियुक्त किये गये पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण 14, 15 एवं 16 जून को प्रथम पाली में प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक तथा द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण का आयोजन रिटर्निंग ऑफीसर और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के निर्देशन में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उचेहरा मझगवां और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या धवारी में संपन्न होगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वी.सी. 14 जून को

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों के मतपत्र मुद्रण के लिए कागज की व्यवस्था एवं अन्य विषयों पर चर्चा के लिए 14 जून को सुबह 11 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जायेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधीक्षक और नोडल अधिकारी शामिल होंगे।

About rishi pandit

Check Also

Satna: 8 से 10 दिसंबर तक संचालित होगा पल्स पोलियो अभियान

पल्स पोलियो जिला टास्क फोर्स की बैठक सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ जिले में 8 से 10 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *