सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए 11 जून से नाम निर्देशन-पत्र लिये जायेंगे। नगरीय निकायों के अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र जमा करने के लिए ऑनलाइन (व्स्प्छ) की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। अभ्यर्थी स्वयं लेपटॉप-डेस्कटॉप या सायबर कैफे, एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क अथवा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अपना नाम निर्देशन-पत्र भर सकता है। ऑनलाइन भरे गए नाम निर्देशन-पत्र की हार्ड कापी निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
आरक्षित वर्ग के पदों के अभ्यर्थियों को देना होगा जाति प्रमाण-पत्र
अभ्यर्थी के लिए नाम निर्देशन-पत्र में संगत स्थान पर अपनी जाति/वर्ग का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वे नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शासन के निर्धारित विहित प्ररूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें। मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थी का (आरक्षित वर्ग का सदस्य नहीं होने की स्थिति में) नाम निर्देशन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ-पत्र में अभ्यर्थी के आपराधिक रिकार्ड, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता की घोषणा होगी। रिटर्निग आफिसर द्वारा इस जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन कार्यालय के सूचना पटल पर किया जायेगा। नगरीय निकाय निर्वाचन में ’’नोटा’’ (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध होगा। रिटर्निग आफिसर के कक्ष में नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे।
नामांकन पत्र के साथ देनी होगी निक्षेप राशि की रसीद
जिले में नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्र 11 जून से 18 जून तक दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप 3 में दाखिल होंगे। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में शपथ पत्र देना आवश्यक होगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता, बैंक ऋण देनदारी, आस्तियां, आपराधिक प्रकरण की जानकारी, बिजली विभाग तथा नगरीय निकायों का अदेय प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र के साथ पद के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित निक्षेप राशि जमा कर उसकी रसीद संलग्न करना आवश्यक होगा। निक्षेप राशि की रसीद संलग्न न होने पर नामांकन पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।
प्रेक्षक श्री गंगेले ने निर्वाचन प्रक्रिया का लिया जायजा
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये घोषित कार्यक्रमानुसार अभ्यर्थियों द्वारा संवीक्षा में विधि-मान्य पाये गये नामांकन पत्रों की वापसी के लिये 10 जून की तारीख तय की गई थी और शेष बचे अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह का आवंटन भी इसी दिन किया जाना था। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन के लिये नियुक्त प्रेक्षक भारत भूषण गंगेले ने शुक्रवार 10 जून को जनपद पंचायत रामपुर बघेलान में नाम-निर्देशन पत्रों की वापसी प्रक्रिया और अभ्यर्थिंयों को आवंटित किये जाने वाले प्रतीक चिन्ह की प्रक्रिया का अवलोकन किया। इस दौरान प्रेक्षक श्री गंगेले ने रिटर्निंग अधिकारी और एसडीएम सुधीर बेक एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी से पंचायत निर्वाचन के संबंध में आवश्यक जानकारी भी प्राप्त की।