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Satna: अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि शुक्रवार को 

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के लिये घोषित कार्यक्रमानुसार नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के लिये 30 मई से शुरु होकर 6 जून 2022 को पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही सभी चरणों के लिये नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा का कार्य भी 7 जून 2022 को पूरा कर लिया गया हैं।
संवीक्षा में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच पद के लिये जिन अभ्यर्थियों के नाम-निर्देशन पत्र विधि-मान्य पाये गये गये हैं, ऐसे अभ्यर्थी 10 जून 2022 को अपरान्ह 3 बजे तक अभ्यर्थिता से नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार कर इसी दिन प्रतीकों का आवंटन किया जायेगा। आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रमानुसार मतदान (यदि आवश्यक हों) प्रथम चरण के लिये 25 जून, द्वितीय चरण के लिये 01 जुलाई और तृतीय चरण के लिये 8 जुलाई 2022 को सुबह 7 बजे से अपराहृ 3 बजे तक होगा। इसके बाद मतदान केंद्र पर ही मतगणना होगी।

नगरीय निकाय चुनाव ईव्हीएम से होंगे

मतदान प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए ईव्हीएम से मतदान प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावी एवं परिणामोन्मुखी बनाने के उद्देय से मतदान के लिये आयोग द्वारा निर्धारित की गई व्यवस्थाओं से जन-सामान्य, जन-प्रतिनिधियों एवं अभ्यर्थियों को भलीभाँति परिचित कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2022 में नगर निगमों के महापौर तथा नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर परिषदों के पार्षद पदों के लिये ईव्हीएम से वोट डाले जायेंगे।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सहायक नोडल अधिकारी (सेंस), मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं समस्त नगर परिषदों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकायों में हाट-बाजारों, मेलों, महाविद्यालयों, भीड-भाड़ वाले क्षेत्रों, आँगनवाड़ियों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर जाँच एवं परीक्षण के बाद अभिप्रमाणित ईव्हीएम का विधिवत प्रदर्शन किया जाये। ईव्हीएम की कार्य-प्रणाली एवं संचालन की प्रक्रिया भी विस्तार से समझाई जाये। इस कार्यवाही के दौरान प्रचार-प्रसार के लिए स्थानीय प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उपस्थिति तथा कार्यवाही का अभिलेखीकरण भी सुनिश्चित किया जाये।

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