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Satna: शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भय रहित वातावरण में संपन्न करायें चुनाव- कलेक्टर

अपने क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का सत्यापन कर मूलभूत सुविधाओं की लें जानकारी

सेक्टर अधिकारियों की प्रशिक्षण बैठक

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने कहा कि सेक्टर अधिकारी वास्तव में रिटर्निंग ऑफीसर और मतदान दलों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रुप में भूमिका निभाते हैं। सेक्टर अधिकारियों को सभी तरह के नियम और प्रावधानों से भली-भांति अवगत होना चाहिये तथा आपका व्यवहार शालीन और निर्णय में तटस्थ भी होना चाहिये। सभी सेक्टर अधिकारी पंचायत के निर्वाचन, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भय रहित वातावरण में संपन्न कराएं। कलेक्टर शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के सभी तीन चरणों में होने वाले मतदान क्षेत्रों के लिए नियुक्त सेक्टर अधिकारियों के प्रशिक्षण को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर डॉ बीके गुप्ता भी उपस्थित थे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वर्मा ने कहा कि पंचायतों का चुनाव संवेदनशील होता है और इस चुनाव में जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच पदों का मतदान मतपत्र के माध्यम से होगा। इसके साथ ही चारों पदों की मतगणना भी मौके पर ही करनी है। शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया के सुचारू संचालन के अलावा आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन कराना भी सेक्टर अधिकारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को जागरूक करें कि वह उस मतदान केंद्र में पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के लिए सभी पदों के लिए मतदान करके ही जाए। कलेक्टर ने कहा कि सीमित समय और संसाधनों में तीनों चरणों के मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना सबसे बड़ी प्राथमिकता और चुनौती है। उन्होने कहा कि चुनाव और मतदान प्रक्रिया के दौरान निष्पक्ष रहें और निष्पक्ष दिखें भी। सेक्टर अधिकारी अपने आवंटित क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता का सत्यापन कर लें। मतदान के दौरान बरसात के दृष्टिगत कोई बाधा नहीं आना चाहिये। मतो की गणना का कार्य शत-प्रतिशत रुप से मतदान केन्द्रों पर ही किया जाना है।

जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर डॉ बीके गुप्ता ने मतदान और मतगणना प्रक्रिया चुनाव सामग्री एवं मतदान के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं का गहन प्रशिक्षण अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि आर्दश आचरण संहिता से लेकर संपूर्ण मतदान और मतगणना प्रक्रिया को सुचारु संपन्न कराने की जिम्मेदारी सेक्टर अधिकारियों पर रहेगी। उन्होंने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्य, पंच सरपंच के मतदान मतपत्रों से होंगे और मतगणना केन्द्रों पर ही की जायेगी। मतदान सामग्री लेकर मतदान दल अपने आवंटित वाहन में बैठकर सीधे गंतव्य मतदान केंद्र के लिए रवाना होंगे। सेक्टर अधिकारियों की प्रशिक्षण बैठक में मतपेटी को खोलना और सील करना तथा मतदान और मतगणना प्रक्रिया का संपूर्ण प्रशिक्षण दिया गया।

सामग्री में मिलेंगे बुकलेट और लीफलेट

मास्टर ट्रेनर डॉ बीके गुप्ता ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दलों की सुविधा के लिए बड़ा परिवर्तन किया है। अब उन्हें दी जाने वाली सामग्री में पीठासीन अधिकारी की बुकलेट और लीफलेट दिए जाएंगे। इस प्रकार पीओ बुकलेट में मतदान केंद्र में उपयोग आने वाले 26 प्रकार के प्रपत्र, पावती आदि रहेंगे। जिसके हर पृष्ठ पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे और सुभेदक सील लगाएंगे। बुकलेट का कोई प्रपत्र अलग नहीं किया जाएगा।
पीओ लीफलेट्स में 13 प्रकार के मार्गदर्शक (साइनेज) और 9 प्रकार के पत्रक रहेंगे। जिन्हें मतदान केंद्र पर सूचना के लिए चस्पा करना होगा। इसी तरह निर्धारित सामग्री क्रमांक 1 से 5, नियुक्ति पत्र, 14‘ग’ रजिस्टर और चिन्हित मतदाता सूची की प्रति रखी जाएगी। इसी में मतपत्रों के प्रतिपर्ण, रद्द और जारी नहीं हुए पत्र तथा मतगणना के लिए लिफाफे भी रखे जाएंगे। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी के पास रहने वाली विजिट शीट भी उपलब्ध कराई जायेगी।

मास्टर ट्रेनर ने बताया कि मतदान प्रारंभ होने से पूर्व एजेंटों की उपस्थिति में मतपेटी को खाली दिखाकर वास्तविक मतदान के लिए सीलिंग की जाएगी। इस दौरान मतपत्रों से होने वाले चुनाव के कारण मॉकपोल की प्रक्रिया नहीं होगी। जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्य, पंच और सरपंच के मतपत्रों की गणना मतदान केंद्र पर होगी और प्राप्त मतों का लेखा बनेगा। प्रारूप-16 में पंच और प्रारूप 17 में सरपंच, प्रारुप 18 में जनपद सदस्य और प्रारुप 19 में जिला पंचायत सदस्य पदों का मत लेखा तैयार कर एक प्रति एजेंट को दी जाएगी। मतदान और मतगणना के समय एजेंटो की संख्या अधिक होने पर रोस्टर अनुसार एक बार में केवल 6 एजेंट ही उपस्थित रह सकेंगे। गिनती के दौरान सभी पदों के मतपत्र को रंग के हिसाब से छांटकर उल्टा रखेंगे और स्क्रूटनी के दौरान संदेहास्पद मतपत्रों को अलग कर वैधता की जांच करेंगे। संदेहास्पद होने के 6 कारणों से मतपत्र रिजेक्ट होगा और उस मतपत्र में कारण की सील भी लगेगी।

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