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Satna: मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण 8 एवं 9 जून को

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 मतदान दलों में नियुक्त किये जाने वाले मतदान अधिकारियों के प्रथम प्रशिक्षण में पीठासीन और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का प्रशिक्षण 8 एवं 9 जून को प्रथम पाली में प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक तथा द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित किया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने कार्यालय प्रमुखों को उनके कार्यालय से संलग्न किये गये अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रशिक्षण आदेश प्रेषित कर आदेशित किया है कि संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को आदेश की तामीली कराते हुये उसकी पावती 6 जून तक कार्यालय के कक्ष क्रमांक एफ-25 में उपलब्ध करायें। प्रशिक्षण का आयोजन रिटर्निंग ऑफीसर और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के निर्देशन में शासकीय उमावि नागौग, मैहर, अमरपाटन, रामपुर बघेलान, रामनगर, उचेहरा, मझगवां और शासकीय व्यंकट क्रमांक-1 में संपन्न होगा।

कमिश्नर और आई.जी. फोर्स, मेनपावर और मतपेटी की उपलब्धता की करें समीक्षा

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने दिये निर्देश

संभाग के कमिश्नर और आई.जी. पंचायत और नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए आवश्यकतानुसार फोर्स, मेनपावर और मतदान पेटियों को एक से दूसरे जिले में भेजने की समीक्षा करें। राज्य निर्वाचन आयुक्त  बसंत प्रताप सिंह ने यह निर्देश सभी संभागों के कमिश्नर और आई.जी. पुलिस से निर्वाचन तैयारियों और निर्वाचन से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था समीक्षा बैठक में दिये। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा की।
श्री सिंह ने कहा कि पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन साथ-साथ हो रहे हैं, अतः सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्रदेश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए हर संभव कदम उठायें। ऐसा प्रयास हो कि कहीं भी अप्रिय स्थिति नहीं बने। जिलेवार समीक्षा कर लें। श्री सिंह ने कहा कि ‘‘स्थानीय निकायों के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम‘‘ और ‘‘निर्वाचन के दौरान कानून एवं व्यवस्था‘‘ संबंधी पुस्तिका जरूर पढ़ लें।
श्री सिंह ने कहा आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करें। प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, एनएसए, अवैध शराब की बिक्री पर रोक आदि की कार्यवाही करवायें। मतपत्रों की प्रिंटिंग व्यवस्था का निरीक्षण करें, जिससे समय पर कार्य हो सके।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने निर्वाचन कार्यक्रम, मतदान दल गठन, सुरक्षा प्रबंध, शस्त्र लाइसेंस निलंबन, संपत्ति विरूपण, आदि के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि विकासखण्ड स्तरीय मतगणना का प्रस्ताव आने पर अपने स्तर पर इसकी समीक्षा जरूर कर लें।

जिला स्तरीय एमसीएमसी गठित

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले की नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर प्रसारण सामग्री के सर्टिफिकेशन एवं पेड न्यूज पर नियंत्रण रखने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन किया है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार सहायक रिटर्निंग ऑफीसर नगर पालिक निगम सतना नीरज खरे, प्रबंधक ई-गवर्नेंस योगेश तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार संजय पयासी और पीआरओ नगर निगम नारायण त्रिपाठी इस समिति में सदस्य बनाये गये हैं। जिला जनसंपर्क अधिकारी राजेश सिंह को समिति में सदस्य सचिव बनाया गया है। गठित समिति आयोग के निर्देशानुसार कार्य करेगी।

नगरीय निकायों के नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने स्थल निर्धारित

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के कार्यक्रमानुसार सतना जिले के नगरीय निकायों का चुनाव दो चरणों में संपन्न होगा। प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई को तथा द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक होगा। प्रथम चरण की मतगणना एवं परिणाम की घोषणा 17 जुलाई को एवं द्वितीय चरण की मतगणना व परिणाम की घोषणा 18 जुलाई को प्रातः 9 बजे से आरंभ होगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने नगरीय निकाय पदों के नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिये रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर स्थल निर्धारण किया है। इसके अनुसार नगर पालिक निगम सतना के महापौर पद के लिये नाम-निर्देशन पत्र न्यायालय कलेक्टर कक्ष क्रमांक एफ-2 सतना में दाखिल किये जायेंगे। जबकि वार्ड क्रमांक 1-15 तक के पार्षद के नाम-निर्देशन पत्र न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर कक्ष जी-1, वार्ड क्रमांक 15-30 तक के न्यायालय नजूल अधिकारी कक्ष क्रमांक जी-27 एवं वार्ड क्रमांक 30-45 तक पार्षद पद के नाम-निर्देशन पत्र न्यायालय तहसीलदार कक्ष क्रमांक जी-8 रघुराजनगर सतना में दाखिल किये जायेंगे।

जारी आदेशानुसार नगर पालिका परिषद मैहर अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1 से 12 तक के नाम-निर्देशन पत्र न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मैहर एवं वार्ड क्रमांक 12 से 24 तक नाम-निर्देशन पत्र न्यायालय तहसीलदार कक्ष मैहर में जमा होंगे। इसी प्रकार नगर परिषद चित्रकूट अंतर्गत न्यायालय उप तहसील चित्रकूट, नगर परिषद जैतवारा अंतर्गत न्यायालय उप तहसील वृत्त जैतवारा, नगर परिषद बिरसिंहपुर अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार बिरसिंहपुर, नगर परिषद कोठी अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार कोठी, नगर परिषद रामपुर बघेलान अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान, नगर परिषद अमरपाटन अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन, नगर परिषद रामनगर अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रामनगर, नगर परिषद उचेहरा अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी उचेहरा, नगर परिषद नागौद अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नागौद तथा नगर परिषद कोटर अंतर्गत अभ्यर्थी नाम-निर्देशन पत्र न्यायालय तहसीलदार कोटर में रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

11 जून से 18 जून तक लिये जायेंगे नाम-निर्देशन पत्र

नगरीय निकाय निर्वाचन की अधिसूचना 11 जून को जारी की जायेगी और इसी के साथ दो चरणों के चुनाव में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरु हो जायेगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नाम-निर्देशन पत्र 18 जून शनिवार की अपरान्ह 3 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 20 जून को प्रातः 10ः30 बजे से प्रारंभ होगी। अभ्यर्थितों से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून की अपरान्ह 3 बजे तक होगी। इसके बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जायेगा।

महापौर के लिये निक्षेप राशि 20 हजार रुपये

नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 के दौरान नाम-निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निक्षेप राशि जमा कर उसकी रसीद भी प्रस्तुत करनी होगी। नगर पालिक निगम के महापौर पद के लिये 20 हजार रुपये होगी। जबकि नगर पालिक निगम के पार्षद के लिये यह राशि 5 हजार रुपये, नगर पालिका परिषद के वार्ड पार्षद के लिये 3 हजार रुपये और नगर परिषद के वार्ड पार्षद के लिये निक्षेप राशि एक हजार रुपये होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये यह निक्षेप राशि आधी हो जायेगा। इसके अनुसार इन वर्गों के अभ्यर्थियों को महापौर लिये 10 हजार, नगर पालिक निगम के पार्षद के लिये 2500, नगर पालिका परिषद के पार्षद के लिये 1500 और नगर परिषद के पार्षद के लिये 500 रुपये निक्षेप राशि जमा करनी होगी।

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