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Satna: राशन दुकानों के संचालक नियमानुसार राशन का वितरण करायें


कलेक्टर मैहर ने राशन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने जारी किये निर्देश


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर मैहर रानी बाटड ने मैहर जिले की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में उपभोक्ताओं को नियमानुसार राशन का वितरण करने, दुकानों तक खाद्य सामग्री का समयावधि में परिवहन एवं नियमित रूप से सामग्री की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के तहत निर्देश जारी किये हैं।
कलेक्टर श्रीमती बाटड ने जारी निर्देशों में कहा है कि शासकीय उचित मूल्य के दुकान संचालक उपभोक्ताओं को निर्धारित दिवस पर राशन का वितरण करेंगे। उपभोक्ताओं से थंब इंप्रेशन लेने के बाद उनकी हकदारी का राशन वितरित करते हुये पीओएस पर्ची भी देनी होगी। अन्यथा की स्थिति में क्षेत्रीय कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं सहकारिता निरीक्षक संबंधित दुकानदार के विरूद्ध कूटरचित एवं मिथ्या वितरण दस्तावेज संधारित किये जाने का प्रकरण सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर पुलिस अभियोजन कार्यवाही प्रस्तावित करेंगें। ऐसा नहीं करने पर उनकी दुकानदार के कृत्य में सहभागिता मानी जायेगी। कलेक्टर ने जिला प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति निगम एवं अनाज परिवहन के कार्य में नियोजित परिवहनकर्ता को निर्देशित किया है कि उचित मूल्य दुकानों में प्रति माह निर्धारित समयावधि में आवंटित संपूर्ण खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति हो जानी चाहिये। उचित मूल्य दुकान में प्राप्त खाद्यान्न सामग्री की त्वरित पी.ओ.एस. पावती परिवहनकर्ता को एवं प्राप्त सामग्री की सूचना निगरानी समिति सदस्यों को प्रदाय करने का उत्तरदायित्व संबंधित दुकान के विक्रेता के साथ ही संस्था के प्रबन्धक का होगा।
इसी प्रकार जिले की समस्त उचित मूल्य दुकानों में दुकान खुलने का दिवस एवं समय का प्रदर्शन करने आवश्यक बोर्ड एवं सूचना पटल की व्यवस्था की जाये। निर्धारित दिवस एवं समय पर उचित मूल्य दुकान खुली रखी जायें, इसके क्रियान्वयन कराने का दायित्व सम्बन्धित संस्था के विभागीय अधिकारियों यथा क्षेत्रीय कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी/सहकारिता निरीक्षक/ब्लाक प्रबंधक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा। प्रत्येक उचित मूल्य दुकान में निष्पादित प्राधिकार पत्र का प्रदर्शन अनिवार्य है, प्राधिकार पत्र का निष्पादन पूर्ण किया जाना क्षेत्रीय सक्षम प्राधिकारी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी का होगा।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम जिला मैहर/सतना प्रत्येक उचित मूल्य दुकान में प्रति माह आवंटन अनुसार सामग्री आपूर्ति समयावधि में कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। उचित मूल्य दुकानदार म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 में प्रावधानित एवं प्रचलित निर्देश एवं निष्पादित प्राधिकार पत्र के शर्तों के अनुसार दुकान संचालन सुनिश्चित करें।
कलेक्टर श्रीमती बाटड ने कहा है कि निर्देशों की अवहेलना करने एवं उचित मूल्य दुकान संचालन में अनियमितता करने वाले व्यक्ति/संस्था के विरूद्ध म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 में वर्णित प्रावधान एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उपार्जित गेहूं का शत-प्रतिशत परिदान कराना सुनिश्चित करें

कलेक्टर मैहर रानी बाटड ने रबी विपणन वर्ष 2024 के लिये उपार्जित गेहूं का शत-प्रतिशत परिदान सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। कलेक्टर श्रीमती बाटड ने कहा है कि परिवहन कार्य में नियोजित परिवहनकर्ताओं की लापरवाही के कारण कुल खरीदी 18975 मीट्रिक टन में से 9028 मीट्रिक टन गेहूं का परिदान नहीं हो सका है। नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक परिदान के लिये शेष गेहूं का परिदान सुनिश्चित करने पर्याप्त संख्या में वाहन की व्यवस्था करें। ताकि समयावधि में उपार्जित गेहूं का परिदान किया जा सके। कलेक्टर ने गोदाम स्तरीय उपार्जन केंद्रों में शेष 33401 क्विंटल गेहूं का त्वरित हैंडलिंग चालान जारी कर भंडारण कराने के निर्देश केंद्र प्रभारियों, जिला प्रबंधक वेयरहाउसिंग और स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को दिये हैं।


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