- सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी करें संयुक्त भ्रमण
- नगरीय निकायों के आसन्न एवं पंचायत चुनाव की तैयारियों संबंधी बैठक
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में पंचायतों के आम चुनावों की घोषणा किये जाने के फलस्वरुप शनिवार को कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न पुलिस अधिकारियों एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट की संयुक्त बैठक में पंचायत चुनाव एवं आसन्न नगरीय निकाय के चुनावों के दृष्टिगत प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों के वार्डों में संयुक्त भ्रमण कर वर्नरेबल और क्रिटिकल क्षेत्रों का आंकलन भी करने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत चुनावों की तैयारी बैठक में पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता, सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव, अपर कलेक्टर राजेश शाही, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसके जैन, सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीईओ जनपद पंचायत, एसडीओपी, उप पुलिस अधीक्षक, और थाना प्रभारी उपस्थित थे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के कार्यक्रमों की घोषणा के पश्चात आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है और जिले में सभी आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों के आदेश लागू किये गये हैं। कलेक्टर ने कहा कि पूरा प्रशासकीय तंत्र अब इलेक्शन मोड में आकर कार्य करे। सीमित समय में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव शांतिपूर्ण, विधि-सम्यक और भय रहित वातावरण में सुनिश्चित कराना है। उन्होने कहा कि जिले में पंचायत चुनावों के साथ ही नगरीय निकाय के चुनाव की प्रक्रिया भी साथ-साथ प्रारंभ होने की संभावना है।
कलेक्टर ने कहा कि कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ग्राम पंचायत स्तर और नगरीय निकायों के वार्ड स्तर पर पुलिस और राजस्व के अधिकारी संयुक्त भ्रमण करें। मतदान केंद्रों की स्थिति, वर्नरेबल, क्रिटिकल मतदान केंद्रों की पहचान कर विधि-सम्यक कार्यवाहियां सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि संवेदनशील और अति-संवेदनशील केंद्रों की पहचान और चिन्हित करने का कार्य वास्तविक और सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर गंभीरतापूर्वक करें। पंचायत चुनावों एवं नगरीय निकायों के चुनाव के लिए आवश्यक व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। जिले में पंचायत चुनावों के लिए मत पेटी और नगरीय निकाय चुनावों के लिए ईवीएम की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन करायें तथा बारिश के समय के हिसाब से मतदान केन्द्रों की व्यवस्थायें सुनिश्चित रखें। संपत्ति विरुपण अधिनियम का कड़ाई से पालन करे तथा आदर्श आचरण संहिता जिले में 15 जुलाई तक लागू रहेगी, उसका भी पालन सुनिश्चित करायें।
पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने कहा कि चुनाव का कार्य महाकुंभ की तरह होता है। इसमें प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को टीम भावना से कार्य करते हुये निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयरहित वातावरण में चुनाव संपन्न कराना एकमात्र उद्देश्य होता है। इस बार सीमित समय में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव एक साथ संपन्न कराने की संभावना हैं। इसलिए हर कार्यवाही को समयबद्ध रुप से पूर्ण करें। प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां, शस्त्र को जमा करने, बांड ओवर की 107, 16 और 110 की कार्यवाही करें। आगामी 4-5 दिनों में पुलिस और राजस्व अधिकारी संयुक्त रुप से वार्ड और गांवो का भ्रमण करें और प्रिविटिव कार्यवाहियां करें। बांड ओवर की कार्यवाही मौके पर करायें।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने बताया कि जिले में पंचायतों के चुनाव की तैयारी और कार्यवाहियां पूर्व से ही जारी हैं। नगरीय निकाय और पंचायतों के आम चुनाव से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं और कार्यवाहियां चिन्हांकित कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि जिले में पंचायत और नगरीय निकायों के लिए आर.ओ, ए.आर.ओ नियुक्त हैं। मतगणना स्थल, स्ट्रांग रूम, मतदान केंद्र आदि सभी चिन्हांकित कर लिए गए हैं। जिले में पंचायती राज संस्थाओं के 8 जनपदों में 191 जनपद सदस्य, जिला पंचायत के 26 सदस्य, 695 ग्राम पंचायतों के सरपंच और 11 हजार 826 पंच पदों के चुनाव होने हैं।
नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद का आरक्षण 31 मई को
नगरीय निकायों के आगामी सामान्य निर्वाचन में अध्यक्ष के पदों के लिए संशोधित आरक्षण की कार्यवाही रवींद्र भवन भोपाल में 31 मई 2022 को की जाएगी।
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के याचिका क्रमांक 278/2022 में 10 तथा 18 मई 2022 को दिए गए आदेश के पालन में प्रदेश की नगर पालिका परिषद और नगर परिषदों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिए मध्यप्रदेश नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम, 1999 के अंतर्गत अध्यक्ष के पदों के संशोधित आरक्षण की कार्यवाही 31 मई 2022 को अपरान्ह 3 बजे से रवीन्द्र भवन भोपाल के सभागृह में की जायेगी।
[7:59 pm, 28/05/2022] Prakesh Gautm JanSmprk: शिक्षकों के लिए घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश निरस्त
सतना 28 मई 2022/राज्य शासन द्वारा प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के लिए घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश निरस्त किये गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनावों के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। पूर्व में स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए 1 मई से 9 जून 2022 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया था।
आदर्श आचरण संहिता और आयोग के निर्देश पालन के आदेश जारी
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही त्रि-स्तरीय पंचायतों में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शासन के सभी विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को आदर्श आचरण संहिता और निर्वाचन आयोग के निर्देश पालन करने के आदेश जारी किया है। आदर्श आचार संहिता 15 जुलाई 2022 तक प्रभावशील रहेगी।
जिला पंचायत के अध्यक्ष का आरक्षण भोपाल में 31 मई को
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 और मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 के अनुसार अध्यक्ष जिला पंचायत के पदो के आरक्षण की कार्यवाही 31 मई को भोपाल में जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी संस्थान) के ऑडिटोरियम में कलिया सोत डैम के पास दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगी। जिले से लाट निकालने की कार्यवाही में इच्छुक व्यक्ति, जनप्रतिनिधि आरक्षण की कार्यवाही में उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की कार्यवाही के कार्यक्रम की सूचना कलेक्टर कार्यालय और जिला पंचायत कार्यालय सतना के सूचना पटल पर चस्पा की गई है।
संपूर्ण सतना जिला क्षेत्र की शस्त्र अनुज्ञप्तियां निलंबित
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग वर्मा ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व हिंसारहित सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिले के विकासखंड अमरपाटन, उचेहरा, रामपुर बघेलान, न्यू रामनगर, नागौद, मैहर, सोहावल, मझगवां क्षेत्र की सीमा सहित संपूर्ण जिले की सीमा में आने वाले समस्त अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। शस्त्र संबंधित थाने में 3 दिवस के अंदर आवश्यक रूप से जमा कराने के लिये कहा गया है।