- कलयुगी पुत्र ने मां की हत्या कर उसके शव को 5 दिन तक पलंग पेटी में घर के अंदर रखा
-
मामला जघन्य एवं सनसनी खेज से चिन्हित था
-
शराब पीने के बाद मोगरी से पीट पीट कर किया था माँ का क़त्ल
खंडवा, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मां की हत्या के बाद पलंग पेटी के अंदर पांच दिनों तक शव को घर में रख रखा था। अपनी मां की हत्या कर उसके शव को 5 दिन तक पलंग पेटी में घर के अंदर रखने वाले अभियुक्त संतोष पाटील पिता मधुकर पाटील, उम्र 34 वर्ष निवासी साईराम नगर कॉलोनी रामनगर खण्डवा को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव एस. कालगांवकर जिला खण्डवा की न्यायालय द्वारा धारा 302 भादस में आजीवन कारावास एवं 100/-रू. अर्थदण्ड से दंडित किया एवं धारा 201 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है उल्लेखनीय है कि उक्त मामला जघन्य एवं सनसनी खेज से चिन्हित था. उक्त मामले में अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन जिला लोक अभियोजन अधिकारी चन्द्रशेखर हुक्मलवार द्वारा किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मोहम्मद जाहिद खान ने बताया कि दिनांक 21 फरवरी 2020 को आरक्षी केन्द्र कोतवाली अंतर्गत पुलिस चौकी रामनगर में उप निरीक्षक टी.सी. सिन्दे चौकी प्रभारी को साईराम नगर कालोनी, रामनगर में एक बोरी में शव पड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई मौके पर पहुंचने पर सूचनाकर्ता अर्जुन मिला जिसकी सूचना पर एक बोरी में अज्ञात महिला का शव पाये जाने पर मर्ग देहाती नालसी 0/20 धारा 174 जा.फौ. की कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान सफीना फार्म जारी कर पंचान अर्जुन, स्नोद कुमार, भृगेश, ललित तथा दीपिका को तलब कर अज्ञात मृतिका के शव का नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया।
शव को प्लास्टिक की बोरी में से निकाल कर शव परीक्षण किया, मृतिका का मुंह पॉलिथीन एवं कपड़े से बंधा हुआ था जिसे खोलकर देखने पर सिर के दाहिनी और किसी हथियार से बहुसंख्यक चोटे होकर खुन निकला था तथा चोटे पुरानी प्रतीत हो रही थी। शरीर पर, पेट और हाथ पर फाफुले निकल आये थे। मृतिका के सम्पूर्ण शरीर का निरीक्षण करने पर सिर की चोटों के अलावा अन्य कोई जाहिरा चोट नहीं दिखाई दी। अज्ञात मृतिका को सिर में किसी हथियार से गम्भीर चोट पहुंचा कर हत्या कर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से बोरी में भर कर घटना स्थल यादव के मकान के पास खाली पड़ी जगह, साईराम नगर पर फेंका गया जो अज्ञात आरोपी के द्वारा किया गया कृत्य अपराध धारा 302, 201 भादवि का पाया जाने से अपराध क्रमांक 130 / 2020 पर कायम किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अज्ञात महिला कि शिनाख्त क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज पर एक व्यक्ति बोरी में कुछ उठाकर ले जाते दिखाई देने पर अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ कि अज्ञात महिला विमलबाई पति मधुकर पाटिल है और फुटेज में दिखाई दिया व्यक्ति उस महिला का पुत्र सन्तोष है।
सन्तोष से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि आज से करीब 5-6 दिन पहले में अपने घर पर अपनी मां विमलाबाई को घर में गैस चालू रखने की बात पर शराब पीकर घर में मां के साथ मारपीट की फिर घर में रखी कपडे धोने की मोगरी से बाहर के कमरे में मां के सर पर बहुत बार मारा, पेट में लात भी मारी जिससे वो गिर पड़ी खून निकल आया बाद में उसे मरने पर सफेद खाद की दो बोरी में भरकर सिर पर कपड़ा रख पन्नी से बाध दिया और पड़ोस के कमरे में पलग पेटी में अदंर रख दिया और ढक्कन लगा दिया। बाहर के कमरे में पोछा गला दिया और मोगरी को बाधरूम में पानी से धो दिया, फिर इधर उधर भटकता रहा रात में आ जाता था जब बदबू आने लगी तो मैंने शुक्रवार सुबह सुबह अधेरे में बोरी में भरी लाश को उठाकर खुली जगह यादव के घर के पास नाला किनारे पर फेक आया। जिस मोगरी से मैने मां को मारा था वो बाथरूम में रखी है और पहने कपड़े भी टंगे है। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।