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Satna: बकरी चराने गई नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को 10 साल का कारावास 

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ विशेष पाक्सो अदालत ने बकरी चराने गई नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की जेल व जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट शिल्पा तिवारी द्वारा आरोपी शिवपाल साकेत (64) पिता विदेशी उर्फ विदेशिया साकेत निवासी कोठरा पोस्ट डगडीहा थाना जैतवारा जिला सतना को धारा 376, 506 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी विशेष लोक अभियोजक ज्योति जैन द्वारा की गई।

बच्चे के डीएनए की हुई थी जांच

अभियोजन प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि पीड़िता ने थाना जैतवारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 फरवरी 2020 को समय करीब दोपहर 01 बजे वह बकरी चराने गई थी तभी उसे हेमचंद्र सिंह निवासी कोठरा के खेत के पास आरोपी शिवपाल साकेत मिला जो अपनी बकरी चरा रहा था तथा उससे से बातचीत करने लगा। बातचीत करते करते उसके शरीर को सहलाने लगा। इस पर पीड़िता हल्ला मचाई तो उसका मुंह दबाकर दुष्कर्म कर दिया और बोला कि किसी को बताया तो जान से खत्म कर देगा उसके बाद भी पीड़िता जब बकरी चराने आई तो आरोपी ने उसे अकेला देखकर तीन चार बार उसके साथ दुष्कर्म किया जिस कारण वह गर्भवती हो गई।

डर व शर्म के कारण वह किसी को नहीं बताई परंतु धीरे-धीरे जब उसका पेट ब़ढ़ने लगा तो उसकी मां ने पीड़िता से पूछा कि तुम्हारा पेट क्यों ब़ढ़ रहा है तब उसने घटना के बारे में अपनी मां को बताया फिर वह अपनी मां, पिता तथा चाची के साथ थाने में रिपोर्ट करने गई। पीड़िता कि रिपोर्ट के आधार पर थाना जैतवारा में दुष्कर्म, पास्को सहित अन्य धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। जांच के दौरान पीड़िता के कथन कोर्ट में दर्ज कराए गए तथा पीड़िता का मेडिकल परीक्षण, पीड़िता तथा उसके बच्चे का डीएनए परीक्षण के लिए विधि विज्ञान शाला सागर व अन्य जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया था।

 

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