20 मार्च 2022 के पहले के मामलो में 60 दिवस के भीतर क्लेम करना होगा
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु के मामलों में दावों को प्रस्तुत करने की समय-सीमा निर्धारित नहीं होने से दावों को प्राप्त करने की अंतहीन प्रक्रिया होने और ऐसी स्थिति में झूठे दावे प्रस्तुत होने की संभावना के दृष्टिगत माननीय सर्वाच्च न्यायालय द्वारा 20 मार्च 2022 से पूर्व के कोविड-19 संक्रमण से हुई मृत्यु पर अनुग्रह राशि दावों को प्रस्तुत करने की समय-सीमा आदेश दिनांक 24 मार्च 2022 से 60 दिवस की समय-सीमा निर्धारित की है।
सर्वाच्च न्यायालय द्वारा आदेश के अनुसार 20 मार्च 2022 के पश्चात कोविड-19 संक्रमण से होने वाली मृत्यु पर दावा आवेदन मृत्यु से 90 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करना होगा और आवेदन प्राप्ति के दिनांक से 30 दिवस की समयावधि में अनुग्रह राशि का भुगतान किए जाने पूर्व का आदेश यथावत रहेगा।
इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी कारणवश यदि कोई दावेदार निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन नहीं कर पाता है, तो दावेदार शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर दावा प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी स्थिति में शिकायत निवारण समिति द्वारा उस मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है।
माननीय न्यायालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार तथा समस्त राज्यों को यह भी निर्देश दिये गये कि वर्तमान आदेश द्वारा निर्धारित समय-सीमा के विषय में दावेदारों/आमजन को अवगत कराने हेतु प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए। ताकि दावेदारों को दावा आवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का पता चल सके। असत्य प्रमाण पत्रों के आधार पर मिथ्या दावों को अनुग्रह राशि प्रयोजन हेतु अनुमत्य नहीं किया जाएगा। कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के परिवार के वैध वारिसान ही अनुग्रह राशि 50,000 रुपये प्राप्त हेतु हकदार हैं। राहत आयुक्त मध्यप्रदेश ने माननीय सर्वाच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश जिला कलेक्टर्स को दिये हैं।
14 प्राधिकृत कर्मचारी दावा-आपत्ति केन्द्रों पर रहें अनुपस्थित
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा कार्यक्रम अनुसार पंचायतों एवं नगरीय निकायों की प्रारूप मतदाता सूची के विरूद्ध 11 अप्रैल 2022 तक दावे आपत्तियां प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है। इस संबंध में नगरीय निकायों के मामले में प्रत्येक वार्ड पर एक-एक दावा आपत्ति केन्द्र एवं ग्राम पंचायत के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में दावे आपत्ति केन्द्रों का निर्धारण किया जाकर प्राधिकृत कर्मचारियों की तैनाती की गई है। आयोग के निर्देशों के अनुसार (रविवार को छोड़कर) शेष दिवसों में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक दावे आपत्तियां प्राप्त करने का समय निर्धारित है।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने बताया कि आयोग से प्राप्त निर्देशों के तहत जिला स्तर पर गठित निरीक्षण दल द्वारा शुक्रवार को नगर पालिक निगम सतना, जनपद पंचायत सोहावल और नागौद में स्थापित दावा-आपत्ति केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान नगर पालिक निगम सतना अंतर्गत 2 प्राधिकृत कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये। इसी प्रकार जनपद पंचायत सोहावल अंतर्गत 5 और नागौद अंतर्गत 7 प्राधिकृत कर्मचारी अनुपस्थित मिले। अनुपस्थित प्राधिकृत कर्मचारियों के विरुद्ध आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।