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Satna: राजा अहिरवार को तुरंत स्वीकृत हुई निःशक्त पेंशन

 

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मंगलवार को जनसुनवाई में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे करसरा खड़ौरी निवासी राजा प्रसाद अहिरवार को सहज विश्वास ही नही हो रहा था कि कलेक्टर अनुराग वर्मा से मिलकर अपनी बात कहने के साथ ही उनकी निःशक्त पेंशन आज ही स्वीकृत हो जायेगी।
मंगलवार को आयोजित होने वाली कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में कलेक्टर अनुराग वर्मा, सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव, अपर कलेक्टर राजेश शाही और विभाग प्रमुख अधिकारियों के साथ सभाकक्ष में बैठकर जिले के दूर-दराज से आने वाले ग्रामीण जनों की समस्यायें सुनी और निराकरण के निर्देश दिये।
सोहावल जनपद के खड़ौरा ग्राम पंचायत पैकोरी निवासी दिव्यांग राजा प्रसाद अहिरवार ने कलेक्टर को बताया कि उनका मेडीकल सर्टिफिकेट बोर्ड द्वारा बन जाने के बाद भी अभी तक दिव्यांग पेंशन स्वीकृत नही हुई है। कलेक्टर श्री वर्मा ने सहानुभूति पूर्वक समस्या को सुना और सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक सौरभ सिंह को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उप संचालक सौरभ सिंह ने आवेदक के आवेदन पर सभी औपचारिक कार्यवाही पूर्ण कर पात्र पाये जाने पर तत्काल हितग्राही को 600 रुपये की निःशक्त पेंशन राशि स्वीकृति आदेश भी जारी कर दिया।

71 आवेदकों की समस्याओं को सुना

कलेक्टर श्री वर्मा ने जनसुनवाई में जिले के विभिन्न अंचलो से अपनी समस्याओं का आवेदन लेकर आये 71 आवेदकों की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण के संबंध मे अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। जनसुनवाई में जमीन का सीमांकन कराने, गरीबी रेखा में नाम जोड़ने, गरीबी रेखा से नाम काटने, खाद्यान पात्रता पर्ची, दाखिल-खारिज कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना, अवैध कब्जा हटाने, राशन कार्ड बनाने, विद्युत समस्या, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जमीन का कब्जा दिलाने, चिकित्सा सहायता, रोजगार दिलाने संबंधी आवेदन लेकर आवेदक जनसुनवाई में पहुंचे।

वेतन निर्धारण प्रकरण निराकरण शिविर 8 से 13 अप्रैल तक आयोजित होगा

रीवा एवं शहडोल संभाग के अन्तर्गत जिलों में लंबित वेतन निर्धारण के त्वरित निराकरण हेतु 8 अप्रैल से 13 अप्रैल तक कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा में विशेष शिविर आयोजित होगा। शिविर में जिलों में लंबित 7वें वेतनमान के वेतन निर्धारण के प्रकरणों की तत्काल जांच एवं अनुमोदन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा आर.के. प्रजापति ने कहा कि जिलों के विभिन्न कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख एवं जिनके 7वें वेतनमान के विभिन्न प्रकरण जांच हेतु लंबित हैं। ऐसे वेतन निर्धारण प्रकरणों को तैयार कराकर संबंधित कार्यालयों के स्थापना शाखा प्रभारी के माध्यम से समस्त प्रकरण उक्त समय-सीमा में उपलब्ध करानें की कार्यवाही सुनिश्चित करें। समस्त जिला पेंशन अधिकारी कार्यवाही सुनिश्चित करे कि जिले के लंबित समस्त वेतन निर्धारण प्रकरण की जांच एवं अनुमोदन की कार्यवाही आयोजित शिविर में पूर्ण हो सके। इसके लिये समस्त स्तर पर कार्यवाही की अपेक्षा है।

फोटोयुक्त मतदाता सूची पर दावा-आपत्ति 11 अप्रैल तक प्रस्तुत करें मतदाता

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण वर्ष 2022 के कार्यक्रमानुसार पात्र मतदाता 11 अप्रैल तक निर्धारित दावा-आपत्ति केन्द्रों में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जारी कार्यक्रम के अनुसार पात्र मतदाता 10 अप्रैल तक प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक एवं 11 अप्रैल को अपरान्ह 3 बजे तक दावा-आपत्ति के आवेदन प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने बताया कि नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के ऐसे पात्र मतदाता जिनकी आयु 1 जनवरी 2022 को या उससे पूर्व 18 वर्ष पूर्ण हो गई है और मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से शेष है, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिये निर्धारित फार्म ईआर-1 की पूर्ति कर प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होने बताया कि ग्राम पंचायतों के ऐसे मतदाता जो एक ग्राम पंचायत से किसी अन्य ग्राम पंचायत या शहरी क्षेत्र में निवास करने लगे हैं या ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई है या ऐसी महिलायें जो विवाह पश्चात अन्य स्थान पर निवासरत हों गई हैं। उनके नाम मतदाता सूची विलोपित किये जाने हेतु ईआर-2 की पूर्ति कर संबंधित प्राधिकृत कर्मचारी को प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी मतदाता की प्रविष्टि में सुधार या संशोधन हेतु निर्धारित फार्म ईआर-3 की पूर्ति कर समयावधि के अंदर संबंधित प्राधिकृत कर्मचारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शाही ने बताया कि पंचायतों के मामलों में ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं नगरीय निकायों में में वार्डवार दावा-आपत्ति केन्द्रों का निर्धारण किया गया है। श्री शाही ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि तक ग्राम पंचायत स्तर पर पदस्थ कोटवार के माध्यम से प्रतिदिन डोंडी (मुनादी) पिटवाकर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये हैं।

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