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Satna: उपार्जन केन्द्रों में किसानों से साफ-सुथरे गेंहू का ही होगा उपार्जन

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ इस वर्ष शासन द्वारा गेंहू का उपार्जन निर्धारित समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति कि्ंवटल की दर से किसानों से किया जाएगा। गेंहू उपार्जन के लिए कई नए प्रावधान इस वर्ष किए गए हैं। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष किसानों को खरीदी के लिए एसएमएस नहीं भेजा जाएगा। पंजीकृत किसान उपार्जन केन्द्र का स्वयं चयन करके दिन एवं समय का स्लॉट ऑनलाइन बुक करेंगे। इसी के आधार पर किसानों से गेंहू का उपार्जन किया जाएगा। जिन खरीदी केन्द्रों में स्लॉट बुक नहीं होंगे वहाँ से किसानों को एसएमएस से खरीदी की सूचना दी जाएगी।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि गेंहू देने के बाद उपार्जन प्रभारी तथा किसान के बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर खरीदी का बिल जारी होगा।

सत्यापन की व्यवस्था पंजीकृत मोबाइल में भेजे गए ओटीपी अथवा बायोमेट्रिक डिवाइस से की जाएगी। वृद्ध एवं शारीरिक रूप से अक्षम किसान गेंहू बेचने के लिए किसी भी व्यक्ति को नामांकित कर सकते हैं। इस वर्ष सभी खरीदी केन्द्र में बायोमेट्रिक उपकरण अनिवार्य रूप से लगाए जा रहे हैं। पंजीयन के समय किसानों से बैंक खाते की जानकारी नहीं ली जा रही है। उनसे बैंक में लिंक मोबाइल नम्बर तथा आधार संख्या की जानकारी दर्ज की जा रही है। आधार लिंक बैंक खाते में ही किसानों को उपार्जन के 48 से 72 घंटे के भीतर भुगतान किया जाएगा।

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि गेंहू का उपार्जन सहकारी समितियों तथा स्व-सहायता समूहों के माध्यम से किया जाएगा। इन्हें खरीदी केन्द्र पर अनाज के साफ-सफाई तथा ग्रेडिंग की व्यवस्था आउटसोर्सिंग के आधार पर करनी होगी। अनाज को साफ करने का खर्च किसानों द्वारा वहन किया जाएगा। इसलिए खरीदी के समय किसान अच्छी गुणवत्ता का साफ-सुथरा गेंहू लेकर खरीदी केन्द्र में आएं। शासन द्वारा निर्धारित एफएक्यू गेंहू की ही खरीद की जाएगी। अमानक गेंहू खरीदने वाले केन्द्र प्रभारियों तथा समितियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों को मिलेगा बोनस – ऊर्जा मंत्री श्री तोमर

प्रति वर्ष मिलेगा 7 हजार रुपये तक का बोनस

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि बिजली कम्पनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रति वर्ष 7 हजार रुपये तक का बोनस दिया जायेगा। बोनस का भुगतान कांट्रेक्टर्स द्वारा ‘द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट-1965’ के तहत मासिक आधार पर किया जायेगा। कांट्रेक्टर्स द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस देने का प्रमाण-पत्र देने पर विद्युत कम्पनी द्वारा उसे बोनस राशि का भुगतान किया जायेगा। यह निर्णय इस संबंध में गठित समिति की अनुशंसा पर लिया गया है।
बोनस का भुगतान आउटसोर्स कर्मचारी के कुल वेतन का 8.33 प्रतिशत और अधिकतम 7 हजार रुपये तक प्रति वर्ष किया जायेगा। कर्मचारी का कुल वेतन 21 हजार रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिये। सर्विस चार्जेस, ईपीएफ और ईएसआईसी का भुगतान बोनस राशि पर नहीं करना होगा।

 

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