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Satna:  दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षाओं में मिलेगा 30 मिनट का अतिरिक्त समय

राज्य शिक्षा केन्द्र ने जारी किए आदेश

 

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सभी दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षाओं के दौरान निर्धारित अवधि से 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री धनराजू एस ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में वर्णित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं वाले कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को परीक्षाओं के दौरान और मूल्यांकन में अनेक सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर्स और विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं।

संचालक धनराजू एस ने बताया कि दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षाओं के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं में प्रमुख रूप से लेखक उपलब्ध कराया जाना, पृथक से बैठक व्यवस्था कराना, विशिष्ट भाषा से छूट देते हुए द्वितीय भाषा के स्थान पर एक सामान्य भाषा लेकर अध्ययन करने की सुविधा तथा तृतीय भाषा के स्थान पर चित्रकला लेना, मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों को लिखित रूप से पूछना, गणित विषय के स्थान पर संगीत लेना, ब्रेललिपि में उत्तर देने की सुविधा तथा प्रत्येक घंटे 20 मिनिट अतिरिक्त समय देना, मूल्यांकन के समय पढ़ने-लिखने के लिये बड़े प्रिंट का उपयोग और विशेष पेन उपयोग की अनुमति शामिल हैं। साथ ही दिव्यांग विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान ब्रेललिपि में उत्तर देने पर अनुस्वार की गलतियों पर अंक नहीं काटना, ग्रामर, स्पेलिंग, कॉमा, फुलस्टाप की गल्तियों पर अंक नहीं काटना आदि सम्मिलित हैं।
उल्लेखनीय है कि कक्षा 1 और 2 का वार्षिक मूल्यांकन 13 अप्रैल 2022 तक, कक्षा 3, 4, 6 और 7 का 16 से 23 अप्रैल 2022 तक एवं कक्षा 5वीं औ 8वीं का 1 से 11 अप्रैल 2022 तक किया जाना है। परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले सभी द्विव्यांग विद्यार्थियों को यह सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में शामिल होने की अंतिम तिथि गुरुवार तक

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता और प्रत्येक वोट के महत्व के लिये ‘‘माय वोट इज माय फ्यूचर-पॉवर ऑफ वन वोट’’ प्रतियोगिता की जा रही है। प्रतियोगिता में कोई भी नागरिक 31 मार्च तक शामिल हो सकता हैं। प्रतियोगिता के संबंध में निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रतिभागियों के लिये प्रतियोगिता में अनेक आकर्षक पुरस्कार भी रखे गये हैं। श्री राजन ने नागरिकों एवं छात्र-छात्राओं से मतदाता जागरूकता के लिये होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (स्वीप) कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित यह प्रतियोगिता सभी आयु समूहों के लिए आयोजित की गई है। प्रतियोगिता में 5 प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी तथा इसमें प्रविष्टियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है। भारतीय संविधान की आठवीं सूची के अनुसार वीडियो, गीत और स्लोगन प्रतियोगिता के लिये प्रविष्टियां किसी भी अधिकारिक भाषा में दी जा सकती है।
उन्होने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की 5 श्रेणियों में प्रश्नोत्तरी, स्लोगन, गीत, वीडियो, निर्माण प्रतियोगिता और पोस्टर डिजाइन शामिल हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://ecisveep.nic.in/contest/ पर पंजीयन करना होगा। प्रविष्टियां 31 मार्च 2022 तक ई-मेल आईडी voter-contest@eci.gov.in पर प्रतिभागियों के विवरण के साथ जमा की जाएगी।

जिला सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की बैठक आज

अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 एवं अत्याचार निवारण नियम 1995 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की बैठक कलेक्टर अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में 31 मार्च 2022 को अपरान्ह 4ः30 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित गई है। जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण ने बताया कि बैठक में अधिनियम 1989 के अंतर्गत नियम 1995 के विभिन्न उपबंधों के तहत विभिन्न श्रेणी के प्रकरण स्वीकृत और भुगतान राशि, विभिन्न श्रेणी के पीड़ितो को स्वीकृत एवं भुगतान राशि, अधिनियम के उपबंधो के क्रियान्वयन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों एवं अभिकरणों की भूमिका के संबंध में, विशेष न्यायालय में अधिनियम के अंतर्गत विचाराधीन एवं निराकृत मामलों एवं पुलिस में दर्ज प्रकरण और अनुसंधान में लंबित मामलों तथा अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के प्रोफाइल पंजीकरण कराये जाने के संबंध में चर्चा की जायेगी।

सितम्बर 2022 तक निःशुल्क होगा अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण – खाद्य मंत्री श्री सिंह

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 4.99 करोड़ हितग्राही होंगे लाभान्वित

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में गरीबों को निःशुल्क अतिरिक्त खाद्यन्न का वितरण सितम्बर 2022 तक किया जाएगा। मंत्री श्री सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान प्रारंभ की गई इस योजना में मार्च 2022 तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है, जिसमें 5 कि.ग्रा. प्रति माह, प्रति व्यक्ति के मान से निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न का लाभ प्रदेश के 4 करोड़ 99 लाख हितग्राहियों लाभान्वित हो रहे।
खाद्य मंत्री ने कहा कि ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना में प्रवासी हितग्राही पोर्टेबिलिटी की सुविधा का लाभ अधिक से अधिक प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना में राशन की दुकानों से गैर फोर्टिफाइड चावल का ही वितरण किया जा सकेगा।

पशुधन बीमा योजना में हितग्राहियों को 20 करोड़ का भुगतान

पशुपालकों को प्रीमियम पर मिलता है 50 से 70 प्रतिशत का अनुदान

पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने बताया कि पशुधन बीमा योजना में हितग्राहियों को अब तक 20 करोड़ 21 लाख 41 हजार रूपये दावा राशि का भुगतान किया जा चुका है। पिछले 3 सालों में बीमा कंपनी को 6 करोड़ 94 लाख 94 हजार का प्रीमियन भुगतान किया गया है। योजना में दुधारू पशु सहित अन्य मवेशी भी शामिल हैं। यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू है। एक हितग्राही के अधिकतम 5 पशुओं का बीमा प्रीमियन अनुदान पर किया जाता है। अब तक 48 हजार 200 पशुओं का बीमा किया जा चुका है।
मंत्री श्री पटेल ने बताया कि योजना का उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं के लिये बीमा सुविधा प्रदान कर पशुओं की मृत्यु से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करना और होने वाली आर्थिक हानि को रोकना है। योजना में सभी प्रकार के पशुओं – दुधारू, देशी/संकर गाय-भैंस अन्य पशु जैसे घोड़ा, गधा, भेड़, बकरी, सूअर, खरगोश, नर गौ-भैंस वंश आदि का बीमा किया जाता है।

योजना में गरीबी रेखा के ऊपर वाले हितग्राहियों का 50 प्रतिशत अनुदान पर प्रीमियम बीमा किया जाता है। इसमें केन्द्रांश और राज्यांश 25-25 प्रतिशत शामिल है। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे वाले हितग्राहियों का 70 प्रतिशत अनुदान पर प्रीमियम बीमा किया जाता है। इसमें केन्द्रांश 40 प्रतिशत और राज्यांश 30 प्रतिशत शामिल है। योजना में वर्ष 2014-15 में 11168, वर्ष 2015-16 में 37486, वर्ष 2016-17 में 59113, वर्ष 2017-18 में 38219, वर्ष 2018-19 में 52908, वर्ष 2019-20 में 52704 पशुओं का बीमा किया गया।

 

 

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