सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ नगरीय प्रशासन ने कॉलोनाइजर्स को बड़ी राहत दी है। अब कॉलोनाइजर्स एक ही रजिस्ट्रेशन पर पूरे प्रदेश में निर्माण कार्य कर सकेंगे। कॉलोनाइजर्स को अब अलग-अलग नगरीय निकायों में रजिस्ट्रेशन कराने से निजात मिलेगी। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ 30 दिन की समय-सीमा में प्रमाण-पत्र जारी किए जाएँगे। मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्रक्रिया सरल होगी और प्रदेश के विकास में तेजी आएगी। मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के जरिए हमने अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के भी प्रावधान किए हैं। सुधार की यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी।
पोर्टल पर हो सकेंगे सभी काम
आवेदन की सुविधा ई-नगरपालिका पोर्टल, एमपी अर्बन वेबसाइट, ई-सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। इसमें रजिस्ट्रीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान, आवेदन की स्थिति ट्रैक करने, ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने, ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र, एसएमएस एवं व्हाट्सअप के जरिए आवेदक को सूचना, व्हाट्सअप के जरिए सर्टिफिकेट प्रदान की जाने की सुविधा और संचालनालय के लिए मॉनीटरिंग के उद्देश्य से विभिन्न रिपोर्ट्स की सुविधा रहेगी। कॉलोनाइजर के नए एकीकृत रजिस्ट्रीकरण अब संचालनालय स्तर पर ऑनलाइन किये जाएँगे, जो सभी नगर निकायों के लिए मान्य होंगे।
ओलावृष्टि एवं असामयिक वर्षा से फसलक्षति की राहत राशि का वितरण 17 फरवरी को
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार 17 फरवरी को प्रदेश में ओलावृष्टि एवं असामयिक वर्षा से जनवरी माह में हुई क्षति से प्रभावित कृषकों के बैंक खातों में राहत राशि का अंतरण करेंगे। मंत्रालय स्थित एनआईसी वीसी कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राहत राशि का वितरण अपरान्ह साढ़े तीन बजे सिंगल क्लिक के माध्यम से होगा। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चयनित विभिन्न जिलों के हितग्राहियों से भी करेंगे। कार्यक्रम को वेब लिंक https://webcast.gov.in/mp/cmevents/ के माध्यम से देखा और सुना जा सकता है।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत जनपद स्तरीय शिविर रामपुर बघेलान में
महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र यू.बी. तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत मार्गदर्शन एवं ऋण प्रकरण तैयार करने के लिये 17 फरवरी को जनपद पंचायत रामपुर बघेलान में दोपहर 12 बजे से शाम 6 तक स्व-रोजगार शिविर का आयोजन किया जायेगा। शिविर में सभी वर्ग के शिक्षित बेरोजगार जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण एवं आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य है। ऐसे व्यक्ति एक लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक के विनिर्माण उद्योग तथा एक लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक के सेवा एवं खुदरा व्यवसाय के लिये आवेदन कर सकते हैं और साथ ही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
पुलिस में भर्ती की निःशुल्क कोचिंग के लिये पंजीयन 17 एवं 18 फरवरी को
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पुलिस में भर्ती हेतु (30-40 युवतियों/बालिकाओं का एक बैच तैयार करने हेतु) युवतियों/बालिकाओं को निःशुल्क कोचिंग देने हेतु ‘‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’’ योजना अंतर्गत सशक्त वाहिनी अभियान का संचालन किया जा रहा है। जिसमें 18 से 28 वर्ष (आरक्षित वर्ग 18 से 33 वर्ष) तक की बालिकाएँ शामिल हो सकती है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सौरभ सिंह ने बताया कि शारीरिक तथा शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने वाली युवतियों/महिलाओं को कुल 3 माह तक शारीरिक प्रवीणता का प्रशिक्षण एवं लिखित परीक्षा की तैयारी हेतु 17 फरवरी से 18 फरवरी तक युवतियों/बालिकाओं का पंजीयन जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय मास्टर प्लान सिविल लाईन सतना में प्रातः 10ः30 बजे से सायं 5ः30 बजे तक किया जावेगा।
दीनदयाल रसोई योजना अंतर्गत खाद्यान्न आवंटित
दीनदयाल अन्त्योदय रसोई योजना अंतर्गत माह फरवरी 2022 के लिये जिले में संचालित दीनदयाल रसोई की 4 कार्यरत संस्थाओं को खाद्यान्न (98 क्वि. गेहूं, 45 क्वि. चावल) का आवंटन जारी किया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि योजनांतर्गत गेहूँ एवं चावल का प्रदाय रूपये 1 रूपए प्रति किग्रा. की दर से किया जायेगा। प्रदाय किये जाने वाले गेहूँ एवं चावल के गुणवत्ता की जांच उपरांत एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता का ही खाद्यान्न प्रदाय किया जायेगा।