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Satna: कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू, मेलों पर लगा प्रतिबंध

  •  अंतिम संस्कार/उठावना में अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही अनुमति रहेगी

  • जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किये आदेश

  • मास्क न लगाने वालों पर होगी कार्रवाई

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ देश के अन्य राज्यों में तथा सीमावर्ती राज्यों में ओमीक्रोन वैरीएंट के पॉजिटिव केसेज तथा एक्टिव केसेज की संख्या में बढ़ोत्तरी तथा तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत कोविड-19 की रोकथाम के क्रम में राज्य शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा ने राज्य शासन के आदेशों के अनुक्रम में सतना जिले के अंतर्गत कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। इसके अनुसार जिले में सभी प्रकार के मेले जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 व्यक्ति की उपस्थित की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, सैनेटाईजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

इसी प्रकार अंतिम संस्कार/उठावना में अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही अनुमति रहेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी होगा। समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने अनुविभाग के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रो को जहां संक्रमण को रोकना आवश्यक होगा, कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करेंगे। आदेश के अनुसार कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना सभी के लिये अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन करना अनिवार्य होगा। मास्क नही लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार शहरी और ग्रामीण में पूर्व निर्धारित दरों पर जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जावेगी। भारत सरकार गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का कडाई से पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। आदेश सर्व-साधारण को संबोधित हैं। इसलिये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित कर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

कलेक्टर ने ईवीएम वेयर हाउस का किया निरीक्षण

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने गुरुवार को संयुक्त कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्येक 3 माह में किया जाना आवश्यक है। इस मौके पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही, इलेक्शन सुपरवाइजर द्वारकेन्द्र सिंह एवं निर्वाचन शाखा में संलग्न कर्मचारी उपस्थित रहे।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण आयोग के अध्यक्ष 7 जनवरी को बैठक लेंगे

म.प्र. पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री दर्जा) एवं विधायक बालाघाट श्री गौरीशंकर बिसेन तथा म.प्र. पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य (राज्यमंत्री दर्जा) एवं विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल सतना जिले के संयुक्त दौरे के दौरान निर्धारित कार्यक्रमनुसार 7 जनवरी 2022 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण की बैठक में शामिल होंगे एवं विभागीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने आयोग की 7 जनवरी को प्रातः 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित होने वाली बैठक में अपर कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम एवं विभाग प्रमुखों को विभागीय जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिये हैं।

 

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