सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा गुरूवार को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2021 प्रख्यापित किया गया है। इस अध्यादेश के द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में एक नयी धारा 10‘क’ जोड़ी गई है। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि यदि पंचायतों के कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व किए गए पंचायतों अथवा उनके वार्डों अथवा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन अथवा विभाजन के प्रकाशन की तारीख से अठारह माह के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी कारण से निर्वाचन की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है तो ऐसा परिसीमन अथवा विभाजन अठारह माह की अवधि की समाप्ति पर निरस्त समझा जाएगा। ऐसी स्थिति में इन पंचायतों और इनके वार्डों और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन नये सिरे से किया जाएगा। प्रदेश में वर्ष 2020 के पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के लिए सितम्बर 2019 में परिसीमन की कार्यवाही की गई थी, जो इस अध्यादेश के परिणामस्वरूप निरस्त हो गई है। अब पंचायतों और उनके वार्डों तथा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और विभाजन की कार्यवाही पुनः की जाएगी, जिसके आधार पर निर्वाचन की लंबित प्रक्रिया संपन्न होगी।
पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित
म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के निर्वाचन के लिये 1 जनवरी 2022 की संदर्भ तारीख के आधार पर पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने जिले की जनपद पंचायतों के लिये रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त कर दिये हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रमानुसार फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता-सूची का ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 4 जनवरी, 2022 को किया जायेगा। स्टेण्डिंग कमेटी की बैठकों का आयोजन 4 एवं 5 जनवरी को किया जायेगा। प्रारूप मतदाता-सूची के संबंध में दावा-आपत्ति केन्द्रों पर 4 से 9 जनवरी, 2022 तक दावे-आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे। इस दौरान 18 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता दावा प्रस्तुत कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। दावा-आपत्तियों का निराकरण 12 जनवरी तक किया जायेगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता-सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 16 जनवरी, 2022 को ग्राम पंचायत तथा अन्य विहित स्थानों पर किया जायेगा।
एसडीएम सिटी ने राशन दुकानों का किया निरीक्षण
एसडीएम सिटी सुरेश जादव ने शुक्रवार को नगर निगम क्षेत्र की राशन दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बंद मिली राशन दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई भी की। एसडीएम सिटी द्वारा सतना शहर के वार्ड क्रमांक 17 स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार सिंधी कैंप और वार्ड क्रमांक 14 स्थित बजरंग उपभोक्ता भण्डार रामटेकरी का निरीक्षण किया। इस दौरान सिंधी कैंप की दुकान माह में 28 दिन खुली तथा 106 प्रतिशत वितरण पाया गया। रामटेकरी की दुकान माह में 6 दिन खुली तथा मौके पर बंद पाई गई। दुकान के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पटवारी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा पंचनामा बनाया गया।