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MP: प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए शिवराज सरकार ने जारी की नई गाइड लाइन, रात 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू

Now these are the new guidelines for prevention of corona infection in madhya pradesh: digi desk/BHN/भोपाल/ मध्य प्रदेश में गुरुवार से रात 11 से सुबह पांच बजे तक कोरोना कर्फ्यू की घोषणा के बाद गृह विभाग ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इनके तहत सभी मल्टीप्लैक्स, सिनेमाहाल, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लास, स्वीमिंग पूल, क्लब और स्टेडियम में वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वाले 18 साल से अधिक उम्र वालों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इन संस्थाओं के कर्मचारियों को भी वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने की जिम्मेदारी कलेक्टरों को सौंपी गई है। वहीं मास्क नहीं लगाने वालों से प्रशासन जुर्माना भी वसूल करेगा।

सरकार ने सभी विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वैक्सीन की दोनों डोज न लगवाने वाले सरकारी कर्मचारियों की सूची तैयार करें और उन्हें दोनों डोज लगवाएं। सभी स्कूल, कालेज, छात्रावास के प्राचार्यों और संचालकों को पाबंद किया है कि संस्थाओं में जिन कर्मचारियों और अध्ययनरत 18 साल से अधिक उम्र के विद्यार्थियों को वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी हैं, उन्हें दोनों डोज लगवाएं।

हीं माल प्रबंधन, व्यापारी संघ और मेला आयोजकों को ऐसे दुकानदारों का टीकाकरण कराने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिन्होंने अभी तक पहली-दूसरी या फिर दोनों डोज नहीं लगवाई हैं। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि मास्क का उपयोग और शारीरिक दूरी के नियम का पालन करें।

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