सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 की आदर्श आचार संहिता के फलस्वरुप अब शहरी क्षेत्र के लोगों के लिये जारी शस्त्र लायसेंस भी निर्वाचन अवधि तक निलंबित कर दिये गये हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग वर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार शहरी क्षेत्र की शस्त्र अनुज्ञप्तियां निलंबित नहीं होने से संबंधित व्यक्ति शस्त्र लेकर पूरे सतना जिले में चुनाव के दौरान शस्त्र सहित निर्वाचन क्षेत्रों में कहीं भी विचरण कर सकते हैं। जिससे पुलिस अधीक्षक सतना द्वारा दिये गये प्रतिवेदन अनुसार निर्वाचन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना संभावित है। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के शस्त्र अनुज्ञप्ति भी निर्वाचन पूर्ण होने तक की अवधि के लिए निलंबित की गई है।
शनिवार को भी भरे जाएंगे नाम निर्देशन-पत्र
पंचायत निर्वाचन के प्रथम और द्वितीय चरण के लिए 13 दिसंबर से नाम निर्देशन-पत्र भरे जा रहे हैं। नाम निर्देशन-पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि पंचायत निर्वाचन के तहत अवकाश के दिन शनिवार को भी नाम निर्देशन-पत्र लिए जाएंगे। इस संबंध में सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
प्रभारी मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह 17 दिसंबर की सुबह सतना आयेंगे
मध्यप्रदेश शासन के वन मंत्री एवं सतना जिले के प्रभारी मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह 17 दिसंबर को सतना आएंगे। प्रभारी मंत्री डॉ शाह के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार वे 17 दिसंबर की सुबह 6ः40 बजे रेवांचल एक्सप्रेस से सतना पहुंचेंगे। प्रभारी मंत्री डॉ शाह प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष सतना में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक लेंगे एवं कोविड महामारी की समीक्षा करेंगे। प्रभारी मंत्री डॉ शाह सायं 4ः45 बजे मुंबई मेल से खंडवा के लिए प्रस्थान करेंगे।