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Satna: “समाधान योजना” का लाभ लेने 15 दिसम्बर तक करा सकते हैं पंजीयन

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ राज्य शासन के निर्णयानुसार कोरोना महामारी के चलते एक किलोवॉट तक के बिजली कनेक्शनों के बिलों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की वसूली रोक (आस्थगित) दी थी। राज्य शासन के आदेशानुसार इस आस्थगित राशि के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से “समाधान योजना” लागू की गई है। समाधान योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को आवेदन 15 दिसम्बर 2021 तक करना अनिवार्य हैं। “समाधान योजना“ में 15 दिसंबर 2021 तक विकल्प का चुनाव कर भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना की अंतिम तिथि तक किसी भी विकल्प का चुनाव नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की बकाया राशि उनके आगामी माह के देयक में जोड़ कर दी जाएगी। बकायादार उपभोक्ताओं को आस्थगित बकाया राशि की सूचना एवं योजना के विकल्पों की जानकारी कंपनी में रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी दी जा रही है। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी बिजली वितरण केन्द्र में संपर्क कर योजना का लाभ उठाएँ।

“समाधान योजना” में विकल्प

समाधान योजना में बकाया भुगतान राशि जमा करने के लिए दो विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ‘अ‘ में आस्थगित मूल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। विकल्प ‘ब‘ में आस्थगित मूल राशि का 75 प्रतिशत, 6 समान मासिक किश्तों में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।

विकल्प एवं भुगतान की सुविधा उपलब्ध

उपभोक्ता विद्युत कंपनी के पोर्टल के माध्यम से विकल्प का चुनाव कर भुगतान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कॉमन सर्विस सेन्टर एवं एमपी ऑनलाइन के माध्यम से विकल्प अनुसार भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। कंपनी की अधिकृत पीओएस मशीन के माध्यम से विकल्प अनुसार भुगतान की सुविधा है।
उल्लेखनीय है कि कोरोना काल में शासन द्वारा उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुऐ 1 किलोवाट तक घरेलू उपभोक्ताओं के अगस्त 2020 तक के सपूर्ण बकाया राशि को अस्थगित कर दिया गया था एवं उक्त राशि बिल में जोड़कर नहीं दिया जा रहा था। बकाया राशि को भरने के लिए समाधान योजना अंतर्गत दो प्रावधान हैं। पहला यदि उपभोक्ताओं द्वारा सम्पूर्ण राशि एक मुश्त जमा की जाती है तो बकाया राशि का 40 प्रतिशत एवं पूर्ण सरचार्ज माफ किया जावेगा। दूसरा यदि उपभोक्ता राशि किश्तों में भरना चाहता है तो वह 6 समान किश्तों में भर सकता हैं। ऐसी स्थति में बकाया राशि का 25 प्रतिशत माफ किया जावेगा एवं सरचार्ज (अधिभार) पूर्ण माफ कर दिया जावेगा।

अब एसएमएस से मिलेगी जीपीएफ संबंधी जानकारी

महालेखाकार ग्वालियर द्वारा एसएमएस सुविधा शुरू की जा रही है। इस व्यवस्था में अधिकारी-कर्मचारियों को महालेखाकार की ओर से आवश्यक जानकारी एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी।
प्रधान महालेखाकार सुश्री गीताली तारे ने बताया कि राज्य शासन के ऐसे समस्त अधिकारी-कर्मचारी, जो सामान्य भविष्य निधि की पात्रता रखते हैं, उनसे मोबाइल नम्बर, ई-मेल आई.डी. और सामान्य भविष्य निधि खाते की जानकारी चाही है। उन्होंने बताया कि जानकारी उपलब्ध हो जाने पर महालेखाकार कार्यालय द्वारा एसएमएस सुविधा का लाभ अधिकारी-कर्मचारियों को मिलने लगेगा।

बस स्टैण्ड फीडर अंतर्गत क्षेत्रों में विद्युत प्रवाह अवरूद्ध रहेगा

कार्यपालन अभियंता शहर संभाग म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने बताया कि शहर संभाग सतना के अंतर्गत 15 दिसम्बर को बस स्टैण्ड 33/11 के.व्ही फीडर के मेंटीनेंस का कार्य प्रातः 9 बजे से दोपहर एक बजे तक किया जायेगा। फीडर अंतर्गत उतैली, नईबस्ती, सेन्ट्रल स्कूल, ट्रांसपोर्ट नगर, रामटेकरी, गहरानाला एवं रीवा रोड संबंधित क्षेत्र में विद्युत प्रवाह अवरूद्ध रहेगा। विद्युत समस्या के निवारण हेतु टोल-फ्री नंबर 1912 या 1800-233-1266 पर संपर्क किया जा सकता है।

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