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Satna: पंचायत चुनाव,  जिले में सरपंच पद के एक नाम-निर्देशन पत्र से खुला खाता

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के घोषित कार्यक्रम अनुसार प्रथम और द्वितीय चरण की निर्वाचन वाली जनपद, जिला और ग्राम पंचायतों में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों के नाम-निर्देशन पत्र 13 दिसंबर से रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं।
प्रथम और द्वितीय चरण के निर्वाचन के लिए नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने के दूसरे दिन केवल एक नामांकन पत्र सरपंच पद हेतु मझगवां जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत चितहरा के सरपंच पद के लिए रामेश्वर प्रसाद सेन द्वारा भरा गया है। शेष प्रथम एवं द्वितीय चरण के निर्वाचन के लिए पंच पदों के 8052 और जनपद पंचायत सदस्य के 141 पदों के लिए और जिला पंचायत सदस्य के 17 पदों के लिए एक भी नाम-निर्देशन पत्र दाखिल नहीं किए गए हैं। सरपंच पदों के 478 पदों में से एक ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति का नामांकन सरपंच पद हेतु प्राप्त हुआ है।

14 दिसम्बर को 192 अभ्यर्थियों ने भरा नाम निर्देशन-पत्र

पंचायत निर्वाचन 2021-22 में प्रथम और द्वितीय चरण के लिये 14 दिसम्बर को पूरे प्रदेश में 192 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन-पत्र जमा किए। इनमें 101 महिला अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन-पत्र हैं।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग  बी.एस. जामोद ने बताया है कि शाम 6 बजे तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला पंचायत सदस्य के लिये 7, जनपद पंचायत सदस्य के लिये 10, सरपंच पद के लिये 158 और पंच पद के लिये 17 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन-पत्र जमा किया।
प्रथम और द्वितीय चरण के लिये नाम निर्देशन-पत्र 20 दिसम्बर तक भरे जायेंगे। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 21 दिसम्बर को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 23 दिसम्बर को होगा। प्रथम चरण का मतदान 6 जनवरी और द्वितीय चरण का मतदान 28 जनवरी, 2022 को सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा।
प्रथम चरण में 85 विकासखण्ड की 6,285 ग्राम पंचायतों और द्वितीय चरण में 110 विकासखण्ड की 8015 ग्राम पंचायतों के लिये नाम निर्देशन-पत्र लिये जा रहे हैं।

पंचायत निर्वाचन में करें समुचित सुरक्षा व्यवस्था – राज्य निर्वाचन आयुक्त

पंचायत निर्वाचन 2021-22 में हर स्तर पर सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। गत निर्वाचनों में हुए अपराधों की समीक्षा करें और आदर्श आचरण संहिता का पालन कड़ाई से किया जाये। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने यह निर्देश पंचायत आम निर्वाचन के संबंध में कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा के दौरान दिये। पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री आदर्श कटियार और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि 3 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों का स्थानांतरण जल्द करें। सीमा क्षेत्रों एवं अंतर्राज्यीय बार्डर चेकपोस्ट पर चेकिंग बढ़ा दें। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाये। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के संबंध में प्रभावी कार्यवाही की जाये। श्री सिंह ने कहा कि पेंडिंग वारंट एवं चालान की तामीली सुनिश्चित कर लें।
श्री सिंह ने कहा कि नाम निर्देशन-पत्रों के जमा करने और संवीक्षा, चुनाव प्रचार, मतदान दिवस और मतगणना के दौरान पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था करें, जिससे सभी प्रक्रियाएँ निर्बाध रूप से पूरी हो सकें।

हर स्तर पर हो कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के हर स्तर पर कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन होना चाहिये। ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी मास्क जरूर लगायें और दूसरे लोगों को भी मास्क लगाने के लिये प्रेरित करें।

नाम निर्देशन- पत्र के साथ जमा करना होगा जाति प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र 

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बी.एस. जामोद ने जानकारी दी है कि पंचायत निर्वाचन में आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वह नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित विहित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
श्री जामोद ने बताया है कि यदि अभ्यर्थी के पास नाम निर्देशन-पत्र भरते समय जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो अभ्यर्थी को उस वर्ग का सदस्य होने बाबत, जिसके लिए स्थान आरक्षित है, अपना जाति संबंधी शपथ-पत्र नाम निर्देशन-पत्र की संवीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र अथवा शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

गांव विधानसभा के दावा-आपत्ति बुधवार तक

भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2022 के दौरान मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने बताया कि जिले के विधानसभा क्षेत्र रैगांव के दावा-आपत्ति आवेदन 15 दिसंबर तक लिए जाएंगे। रैगांव विधानसभा क्षेत्र में दावे-आपत्ति का निराकरण 24 दिसंबर को करते हुए 5 जनवरी 2022 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।

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